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छत्तीसगढ़

निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम। 12 एवं 13 अगस्त को मतदान केंद्रों में विशेष शिविर।


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निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम। 12 एवं 13 अगस्त को मतदान केंद्रों में विशेष शिविर।

 

भूपेंद्र साहू।
ब्यूरो चीफ बिलासपुर।
मो.- 9691444583
बिलासपुर- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2 अगस्त से शुरू हो चुका है। इसके साथ ही जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थित मतदान केन्द्रों में अभिहित अधिकारियों द्वारा निर्वाचक नामावलियों पर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है, जो 31 अगस्त तक चलेगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतु 12, 13, 19 एवं दिनांक 20 अगस्त 2023 को अवकाश के दिनों में भी मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर लगाये जायेंगे।

जानिये, पुनरीक्षण के दौरान क्या किया जा सकता है?

मतदाता सूची में नाम दर्ज न होने पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। नाम, पता, स्थान की गलत प्रविष्टि होने पर सुधार करवाया जा सकता है। मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं का नाम हटवाया जा सकता है। नवीन फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया जा सकता है। आधार नंबर को मतदाता परिचय पत्र के साथ जोड़ा जा सकता है। दिव्यांग मतदाता के रूप में स्वयं को चिन्हित करवाया जा सकता है।
01 अक्टूबर 2023 की स्थिति मे उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो रही हो तो नवीन मतदाता बनने हेतु फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते है अथवा अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते है।
संशोधन, स्थानांतरण एवं प्रतिस्थापन इपिक प्राप्त करने हेतु फॉर्म 8, मृत अथवा स्थाई रूप से स्थानान्तरित मतदाताओं का नाम हटाने के लिए फार्म 7 एवं आधार नम्बर को मतदाता परिचय पत्र के साथ जोड़ने के लिए फॉर्म 6बी भरे जा सकते है। वोटर हेल्पलाइन एप्प अथवा वोटर पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।


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