छत्तीसगढ़
फसल के नुकसान से बचने के लिए कराएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
फसल के नुकसान से बचने के लिए कराएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
खरीफ फसल 31 जुलाई एवं रबी फसल हेतु 31 दिसंबर तक करा सकते हैं फसल बीमा
नारायणपुर, 27 जुलाई 2023 – फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन संबंधी अधिसूचना कृषि विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ फसल की बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई एवं रबी फसल की बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गई है। फसल बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध बीमा कम्पनियों में से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमि., एचडीएफसी इरगो एवं बजाज अल्यांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड का चयन खरीफ एवं रबी वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 तथा वर्ष 2025-26 के लिए किया गया है। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल जैसे मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी का बीमा करा सकते है। ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो योजना में ऐच्छिक रूप से शामिल हो सकते हैं।
कृषकों को प्रदाय की जाने वाली प्रीमियम खरीफ वर्ष 2023 के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत होगा। अऋणी कृषक जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो वे स्वप्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व भूमि के दस्तावेज के साथ बैंक, वित्तीय संस्थान, लोक सेवा केन्द्र, क्रियान्वयक बीमा कम्पनी में 31 जुलाई 2023 तक आवेदन कर योजना में शामिल हो सकते है। अधिसूचित बीमा में अधिसूचित फसल को प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए रोपाई-रोपण जोखिम, स्थानीयकृत आपदाएं एवं फसल कटाई के उपरांत सूखने हेतु खेत पर रखे करपा को होने वाले नुकसान तथा फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति को योजना में प्रावधानित किया गया है। कृषक अधिसूचित बीमा ईकाई, फसल प्रावधानित जोखिम दावा भुगतान की प्रक्रिया आदि की अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति, कृषि कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्थान, क्रियान्वयक बीमा कम्पनी एवं लोक सेवा केन्द्र से सम्पर्क कर सकते है।