गाड़ियों के नंबर प्लेट पर नाम,जाति, धर्म या प्रोफेशन लिखवाना गैरकानूनी
सबका संदेश न्यूज- नंबर प्लेट पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कुछ और लिखवाना गैरकानूनी है। वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर नाम, पदनाम, जाति, प्रतीक चिन्ह आदि लिखने पर कार्रवाई होगी। पटना सहित सभी जिलों में शनिवार को विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। करीब 356 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूला गया।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वाहनों के नंबर प्लेट पर नंबर के अतिरिक्त कुछ भी लिखना गैरकानूनी है। सभी वाहनों में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट का होना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिखकर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना भी होती है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित है।
नियमानुसार नम्बर प्लेट पर रोमन या अरेबिक फॉन्ट में ही नम्बर लिखवा सकते हैं। नंबर साफ-साफ और स्पष्ट लिखा होना चाहिए ताकि वह दूर से ही नजर आए। किसी दूसरे फॉन्ट में आड़े तिरछे नंबर लिखवाना गैरकानूनी है।
अग्रवाल के अनुसार कई लोग अपने वाहनों के नंबर प्लेट और उसकी बॉडी पर नाम, पदनाम, जाति, पॉलिटिकल पार्टी, नेता का नाम और उससे जुड़े प्रतीक चिन्ह लगाते हैं, जो गलत है। ऐसे वाहन चालकों से 500 से 2500 तक जुर्माना वसूला जा सकता है।
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