होटलों ओर दुकानों में छापेमारी, अमानक खाद्य सामग्री बेचने पर लगा अर्थदंड

कोण्डागांव । अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार जिला कलेक्टर नीलकंठ टीकाम के निर्देशानुसार अनुविभागीय दण्डाधिकारी सह अध्यक्ष वि.ख. बाल संरक्षण समिति के संयुक्त नेतृत्व में मुख्यालय कोण्डागांव के समस्त प्रतिष्ठानों, होटल-ढाबों का औचक निरीक्षण संयुक्त टीम द्वारा किया गया। इस मौके पर कुछ प्रतिष्ठानों एवं जलपान गृहो पर प्लास्टिक, पुराने सामान, एक्सपायरी डेट वाली सामग्रियों के पाये जाने पर उन्हें जप्त कर नष्ट कराने के साथ-साथ उनके संचालको से अर्थदण्ड वसूला गया। इस औचक कार्यवाही जांच के दौरान बालाजी किराना स्टोर (पुराने एक्सपायरी के मैगी, साॅस, तेल) संजय स्वीट्स से (40 नग अमानक तिथि वाले बाॅटल), संचालक इंद्रावती जायसवाल, कुंवर सिंह यादव को 5-5 सौ रुपये, संजीव गिरी को 1 हजार रूपये, लाला होटल पर 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया। इस मौके पर लाला होटल में कार्यरत 02 बालको के उम्र संबंधी दस्तावेज नही होने तथा प्रथम दृष्टया नाबालिग लगने पर जिला बाल संरक्षण ईकाई महिला बाल विकास विभाग चाईल्ड लाईन एवं श्रम विभाग केा उम्र का सत्यापन करने तथा आगामी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
इसके अलावा गुप्ता जलपान गृह में आशंका के आधार पर संदिग्ध बेसन सामग्री को परीक्षण हेतु लैब भेजने की कार्यवाही की गई। इस प्रकार संपूर्ण कार्यवाही में कुल 7 हजार रुपये राशि का अर्थदण्ड वसूला गया। इस दौरान एसडीएम पवन कुमार प्रेमी, नायब तहसीलदार विरेन्द्र श्याम, एफएसओ डोमेंन्द्र ध्रुव, ड्रग निरीक्षक सुखचैन सिंह ध्रुव, श्रम निरीक्षक अमर सिंह खाण्डे, जिला बाल संरक्षण अधिकारी नरेन्द्र सोनी, विधिक सह-परिवीक्षा अधिकारी सौरभ तिवारी, वेदप्रकाष महावीर, चाईल्ड लाईन 1098 की टीम, अजय बघेल मौजूद थे।