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कार्यवाही से बौखलाए जमीन दलाल ने किया विरोध प्रदर्शन

दुर्ग / अवैध प्लोटिंग के खिलाफ दुर्ग जिला प्रशासन ने मुहीम छेड़ दी है, दुर्ग जिला प्रशासन पिछले एक सप्ताह में भू माफियाओं पर कहर बनकर टुटा है, एक भू माफिया के खिलाफ तो एफ आई आर भी दर्ज की गई है, इसके साथ ही जिला प्रशासन ने शिकायत के बाद कई अवैध प्लोटिंग में सम्मिलित भूमि की रजिस्ट्री पर भी बैन लगा दिया है, इसके साथ ही लगातार कार्यवाही का दौर जारी है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए छोटी भूमि की रजिस्ट्री पर से भाजपा सरकार के कार्यकाल में रमन सिंह के द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध को हटा दिया था, जिसके बाद से ही भू माफिया सक्रीय हो गए और छोटे प्लाट की रजिस्ट्री शुरू होने का फायदा उठाकर भोले भाले किसानों की ज़मीनों को भी बेच कर बड़ा मुनाफा कमाने लगे ।  लेकिन जब शासन प्रशासन ने नियम कानून का डंडा चलाया तो भू माफियाओं का सपना एक बार फिर टूट गया, और दुर्ग के एक भू माफिया ने तो हद कर दी जब वह किसानों का सहारा ले कर रजिस्ट्री कार्यलय के सामने धरना प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालने का प्रयास करने लगा,

पूरा मामला अवैध प्लोटिंग का है जहा कुछ तथाकथित भू माफिया किसानों को मुनाफे का लालच देकर उनकी कृषी भूमि को सबसे पहले अपने कब्जे में ले लेते हैं फिर उस जमीन के कई टुकड़े कर प्लॉट काट कर कॉलोनी बसाने के नाम से लोगों को बेच देते हैं, ना तो वो ग्राम व नगर निवेष कार्यलय से ले आउट पास कराते है और ना ही रेरा से अनुमति प्राप्त करते है, जिसके बाद किसानों को और खरीदार को परेशान होना पड़ता है |

दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छोटी भूमि की रजिस्ट्री शुरू करने का आदेश किसानों के हित को ध्यान हुए दिया था, लेकिन भू माफिया उस आदेश को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करने से बाज़ भी नहीं आये, इनके इसी पैंतरे को समझते हुए दुर्ग कलेक्टर ने शिकायत के बाद कई जगहों की जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी, ऐसे में अब जमीन दलाल किसानों से कब्जे में ली हुई भूमि को बेच ही नहीं पा रहे हैं, अब दलालों को अपनी जमीन देने वाले किसान उन पर पैसों के लिये दबाव बनाने लगे तो इन्ही में से एक जमीन दलाल मनोज राजपूत किसानों के साथ नेता बनकर रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने पहुँच गए,,

बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर मनोज राजपूत ने हाईकोर्ट में भी गुहार लगाईं है, लेकिन अब माननीय हाई कोर्ट भी क्या करेगा, जब नियमतः कोलोनाईज़र ने कालोनी डेवलप करने के लिए ग्राम एवं नगर निवेश कार्यालय से अपना लेआउट पास ही नहीं कराया, और ना ही रेरा से किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त की, दुर्ग जिला कलेक्टर ने बताया कि भू माफिया के द्वारा इस तरह से प्रदर्शन कर अधिकारियो पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाना गलत है, उन्होंने कहा अगर दलाल इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे तो उनके खिलाफ और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

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