छत्तीसगढ़

व्याख्याता की सीधी भर्ती दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत एक हजार 99 अभ्यर्थी अपात्र अपात्र अभ्यर्थियों से 25 नवम्बर से 30 नवम्बर तक दावा आपत्ति आमंत्रित

व्याख्याता की सीधी भर्ती
दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत एक हजार 99 अभ्यर्थी अपात्र
अपात्र अभ्यर्थियों से 25 नवम्बर से 30 नवम्बर तक दावा आपत्ति आमंत्रित

मुंगेली सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़- लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा व्याख्याता की सीधी भर्ती हेतु व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के माध्यम से चयन परीक्षा ली गई थी। व्यापम द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर ओव्हर आल मेरिट सूची में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण 5 नवम्बर से 11 नवम्बर तक स्थानीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर में किया गया था। जिसके आधार पर पात्र अपात्र एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। पात्र अपात्र एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची ूूूण्मकनचवतजंसण्बहण्दपबण्पद में देखा जा सकता है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि दस्तावेजों के सत्यापन में कई अभ्यर्थी अपात्र पाये गये थे अपात्र पाये गये अभ्यर्थियों से 25 नवम्बर से 30 नवम्बर तक दावा आपत्ति आमंत्रित किये गये है। दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थी को लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन नया रायपुर में कार्यालयीन अवधि में स्वयं उपस्थित होकर अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा। उन्होने बताया कि व्याख्याता की सीधी भर्ती के लिए दस्तावेजों के सत्यापन हेतु सभी 6 विषयों में 4 हजार 104 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। जिसमें 3 हजार 801 अभ्यर्थी उपस्थित एवं 303 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहें। दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत रसायन विषय में 108, जीव विज्ञान में 107, भौतिकी में 196, गणित में 268, वाणिज्य में 270 तथा अंग्रेजी विषय में 150 अभ्यर्थी अपात्र पाये गये। उन्होने बताया कि बीएड नहीं या बीएड अपूर्ण, स्नातकोत्तर की उपाधि नहीं या तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण, निवास प्रमाण पत्र अन्य राज्य का होने अथवा छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र नहीं होने, जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का होने अथवा छत्तीसगढ़ का जाति प्रमाण पत्र नहीं होने, दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र 30 सितम्बर 2019 के पश्चात जारी होने, दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम होने, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु होने, विभागीय अनुमति के लिए निर्धारित समय में आवेदन न करने या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने, सत्यापन दिनांक को अनुपस्थित होने तथा एक ही सत्र में दो डिग्रीयां एक साथ प्राप्त करने के फलस्वरूप अपात्र किये गये है।

 

 

 

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