नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2022 : कानून व्यवस्था बनाए रखने कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 19 में धारा 144(1) लागू

नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2022 : कानून व्यवस्था बनाए रखने कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 19 में धारा 144(1) लागू
कवर्धा, 14 दिसंबर 2022। कलेक्टर एवं जिला दण्डाअधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2022 की घोषणा होने के कारण नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान शांति एवं कानून भंग होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए तथा निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्षतापूर्ण संपन्न कराने की दृष्टि से कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 19 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। कबीरधाम जिला के अंतर्गत नगर पालिका कवर्धा के वार्ड क्रमांक 19 चुनाव होना है। कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे स्थानों में जहां निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न किया जाना है। उक्त सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 2(1) में उल्लेखित अस्त्र-शस्त्र जैसे बंन्दूक, रायफल, पिस्तौल, भाला, बल्लम, बर्छा, लाठी एवं अन्य विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं घूमेगा और न हीं परिवहन करेगा। इस आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता में निहित प्रावधानों के तहत दण्डनीय है। यह आदेश पुलिस, सीआरपीएफ, एसएएफ तथा कानून व्यवस्था में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा।