छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

दुर्गा पूजा पंडालों में विद्युतीय अनियमितता रोकने हेतु बीएसपी ने जारी की अपील

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग के तहत संचालित नगर विद्युत अभियांत्रिकी विभाग ने दुर्गा पूजा पंडालों में विद्युत अनियमितता रोकने हेतु अपील जारी की है। विदित हो कि आगामी 26 सितम्बर से दुर्गा पूजा प्रारंभ हो रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनषिप में अनेक स्थानों पर इस हेतु पंडालों का निर्माण किया जा रहा है। समस्त आयोजकों से अपील की जाती है कि वे विधिवत् विद्युत प्रदाय प्राप्त करने हेतु सिविक सेंटर स्थित नगर सेवाएं विभाग के नगर विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी कार्यालयीन समयावधि में आवश्यक विभागीय औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए आवेदन करें।

साथ ही निर्धारित विद्युत शुल्क जमा कर अधिकृत विद्युत ठेकेदार से परीक्षण प्रपत्र प्रस्तुत कर ही विद्युत का सुरक्षित उपयोग करें।
विद्युत प्रदाय केवल एवं केवल प्रतिमा स्थापना स्थल (दुर्गा पंडाल) में विद्युत के प्रयोग के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य प्रयोजनार्थ विद्युत का प्रयोग वर्जित होगा। अनुज्ञप्तिधारी के परिक्षेत्र टाउनषिप में जनरेटर के माध्यम से विद्युत का उत्पादन एवं उपयोग भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के तहत पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

ज्ञात हो कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पण्डालों में एकत्रित होते रहें है। विद्युत की चोरी, दुरूपयोग अथवा असुरक्षित उपयोग से न केवल जानमाल की क्षति की संभावना है बल्कि संयंत्र को व्यापक पैमाने पर आर्थिक क्षति भी होती है। इसलिए पंडाल में विद्युत के उपयोग के पूर्व यह सुनिष्चित कर लेवें कि वहां पर अर्थिंग पीट और उसमें लगा अर्थिंग इलेक्ट्रोड सही प्रकार से कार्य कर रहा है।

उपयोग किया जाने वाले विद्युत वायर कहीं से भी कटा हुआ अथवा खुला हुआ नहीं हो। यदि ऐसा है तो उसे इन्सुलेटेड किया जाए। यदि विभाग को विद्युत प्रदाय के तारों में कटिया लगाकर बिजली की चोरी की षिकायत मिलती है तो पूजा पंडाल आयोजकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। नियमानुसार विद्युत प्रयोग न करने की स्थिति में यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए संयंत्र प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा।

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