कलेक्टर के आदेश पर सख्त हुआ रिसाली निगम शराब दुकान के सामने ऑटो पर बेंच रहे मीट और डिस्पोजल व अन्य सामान किया जब्त
भिलाई। धनोरा रोड स्थित शराब दुकान के सामने डिल्वहरी ऑटो पर मांस व प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास बेचने पर रिसाली निगम ने कार्यवाही की। अर्थदण्ड की राशी जमा नहीं करने पर सामानों को जब्त कर लिया गया। कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा के सख्त आदेश के बाद निगम कर्मियों ने अलग-अलग स्थानों से प्रतिबंधित पॉलीथिन व डिस्पोजल जब्त कर कुल 6000 जुर्माना वसूल किया है।
निगम आयुक्त आशीष देवांगन को सूचना मिली थी कि धनोरा शराब दुकान के सामने डिल्वहरी ऑटो खड़ी कर न केवल मांस बेचा जाता है, बल्कि शराब पीने वाले ऑटो से प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास खरीदते है। गिलास का उपयोग कर रास्ते में फेक देते है। निगम टीम ने कार्यवाही करते पहले डिस्पोजल व प्रतिबंधित पॉलीथिन को जब्त किया। अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं कर पाने पर अधिकारियों ने डिल्वहरी ऑटो में रखे घरेलू गैस सिलेण्डर, तराजू आदि सामान को जब्त कर लिया। साथ ही खुले स्थान पर मांस नहीं बेचने के लिए सख्त चेतावनी दी।
दुकान छोड़ भागी महिला
धनोरा रोड स्थित बघेल किराना दुकान की भी जांच की गई। इस दौरान अधिकारियों को प्रतिबंधित कैरीबैग और पानी पाऊच मिला। सवाल जवाब के दौरान दुकान संचालक महिला दुकान छोड़ अन्यत्र चली गई। लंबे समय के इंतजार के बाद महिला के नहीं लौटने पर अधिकारियों ने पानी पाऊच की बोरी और कैरीबैग को जब्त किया।
चखना सेंटर और चिकन चिल्ली कार्नर से मिला पॉलीथिन
आयुक्त के निर्देश पर निगम का राजस्व विभाग व जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी टंकी मरोदा व नेवई में संचालित चिकन चिल्ली कार्नर व चखना सेंटर की जांच की। इस दौरान चिकन चिल्ली कार्नर से प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त किया गया। अधिकारियों ने चिकन चिल्ली कार्नर के संचालकों को अंतिम चेतावनी देते हुए 1000-1000 तक जुर्माना वसूला।