छत्तीसगढ़ सरकार को हाईकोर्ट का झटका, इस मामले में हुई किरकिरी
सबका संदेश न्यूज़ छत्तीसगढ़ बिलासपुर- हाईकोर्ट ने आज छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार के एक निर्णय पर ब्रेक लगाते हुए उनके आदेश को निरस्त कर दिया है। हम बात कर रहे हैं कि सरकार के उस आदेश कि जिसके तहत राज्य सरकार प्रदेश की 1333 समितियों का पुनर्गठन करने का निर्णय लेते हुए मौजूदा समितियों को भंग कर दिया था। हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के आदेश को स्थगित कर दिया है।
बता दें कि राज्य सरकार ने 27 जुलाई और 30 जुलाई को आदेश जारी कर सहकारी समितियों को भंग कर इनका पुनर्गठन किया जाए। इस आदेश के विरोध में रिट दायर की गई थी। हाईकोर्ट की डबल बैंच जिसमें चीफ़ जस्टिस पी रामचंद्र और जस्टिस पीपी साहू शामिल हैं, उनकी बेंच ने शासन के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने दलील रखी कि पुनर्गठन के नाम पर निर्वाचित निकाय को नही हटाया जा सकता, और राज्य सरकार के इस निर्णय के पीछे राजनैतिक कारण हैं। हाईकोर्ट ने आदेश को स्थगित कर एक माह में राज्य सरकार को जवाब देने कहा है।
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