देश दुनिया

स्टांप पेपर बिका ही नही उस फर्जी स्टांप पेपर पर 22 महीने युवक को काटना पड़ी जेल

स्टांप पेपर बिका ही नही उस फर्जी स्टांप पेपर पर 22 महीने युवक को काटना पड़ी जेल

खरगोन जिले के तहसील महेश्वर के ग्राम चोली के थाना मण्डलेश्वर के अर्न्तगत एक मामला थाना मण्डलेश्वर के आन्तर्ग दर्ज किया गया था | जिसमे प्रताप पिता राम सिंह ठाकुर को धारा 420,406 पर 43 लाख 96 हजार रुपए का फर्जी स्टांप पेपर के तहत देने पर मामला दर्ज हुआ था | जिससे 22 माह तक प्रताप ठाकुर को मण्डलेश्वर जेल रहना पड़ा था
प्रताप सिंह यह भी बताया के मेने सूचना के आधार पर दिनांक 11/12/2019 को जिला कोषालय इंदौर में आवेदन दिया था | जिसका जवाब 17/ 12/19 को मुजे प्राप्त हुआ जिसमें जानकरी बताई गई के नान ज्यूडिशियल 100 रुपए की स्टांप पेपर राशि की जिसका क्रमांक है ए0एफ 313993 दिनांक 31 /3 /2015 को श्रीमती आभा काला स्टांप वेंडर को दिया गया था
सवाल यह उठता है कि सामने वाले ने मुझपर जो आरोप थाना मण्डलेश्वर पर लगाया के मेने 25 फरवरी 2015 को उपत एग्रीमेंट दिया जबकि।। यह स्टांप पेपर उस दिन को जिला कोषालय इंदौर में ही नही आया था

मुझपर बिना जाँच किये ही झूठी FIR दर्ज कर मुजे 22 महीने जेल काटना पड़ी पुलिस विभाग द्वारा जाँच नही की गई

👉प्रताप सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया के मुजे 22 महीने बिना गुनाह के काटना पड़ा |

👉एस एस मुजाल्दा अपर कलेक्टर खरगोन ने कहा ठीक है में जाँच करवाता हु

Related Articles

Back to top button