छत्तीसगढ़

सीएम भूपेश का फैसला, अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिलेगा 10 प्रतिशत का आरक्षण

सबका संदेश न्यूज़ छत्तीसगढ़ रायपुर- राज्य सरकार ने गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार रात हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में केंद्र सरकार के आरक्षण संबंधी कानून को लागू करने का फैसला किया। इसकी जानकारी देते हुए कृषि, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया, सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के 10 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला लिया है। आठ लाख वार्षिक आय, पांच एकड़ भूमि, शहरी क्षेत्र में एक हजार वर्गफीट तक घर वाले परिवार ही इस दायरे में शामिल होंगे।

अबुझमाड़ के लोगों को मिलेगा जमींन का नक्शा
घोर माओवाद प्रभावित नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के अबुझमाड़ क्षेत्र के असर्वेक्षित जमींनों का भी नक्शा सरकार उपलब्ध करवाएगी। वन मंत्री ने बताया, यहां के 275 गांवों का राजस्व सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। ऐसे में लोगों के पास उनके कब्जे की जमींनों का रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। सरकार सेटेलाइट इमेज के आधार पर तैयार मसाहती नक्शे को उपलब्ध कराएगी। अनुमान है कि इससे 10 हजार किसानों को 50 हजार हेक्टेयर जमींन का मालिकाना हक मिल जाएगा।

अभी नहीं मिल पाएगा आरक्षण का लाभ
हालांकि यह आरक्षण अभी लागू नहीं हो पाएगा। सामान्य वर्ग की जनसंख्यात्मक जानकारी जुटाने के लिए सरकार जल्दी ही एक आयोग का गठन करेगी। आयोग के नतीजों के बाद ही 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को लागू किया जाएगा।

82 प्रतिशत हो जाएगा आरक्षण
गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले के साथ ही छत्तीसगढ़ के शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों की 82 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो गई हैं। नई व्यवस्था में सबसे अधिक 32 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जनजाति को, 27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग को और 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति को मिलने वाला है।

आरक्षण की पात्रता शर्तें
– जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो
– पांच एकड़ से कम कृषि भूमि हो
– शहर में 1000 वर्गफीट का घर हो
– ग्रामीण क्षेत्र में 200 गज से बड़ा मकान न हो

लेमरू में सबसे बड़ा हाथी अभ्यारण्य
वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया, कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़ और सरगुजा वनमंडल क्षेत्र को मिलाकर लेमरू हाथी अभ्यारण्य को मंजुरी दे दी गई है। 1995.48 वर्ग किमी क्षेत्र में यह प्रदेश का सबसे बड़ा हाथी अभ्यारण्य होगा।

एससी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण बढ़ाने अध्यादेश आएगा
सरकार ने अनुसूचित जाति और ओबीसी के आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम संशोधन अध्यादेश, 2019 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों एससी वर्ग का आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत करने और ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने का फैसला किया था। आध्यादेश जारी होने के बाद नया आरक्षण प्रभावी हो जाएगा।

 

 

 

 

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