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*कलेक्टर ने ली अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम के संबंध में बैठक, प्राईवेट स्कूलों के संचालकों को अधिक फीस नहीं लेने के दिए निर्देश*

बेमेतरा:- जिले के कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान की अध्यक्षता में बीते दिनों कलेक्टोरेट सभाकक्ष में छ.ग. अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 के अन्तर्गत गठित जिला फीस समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कोषालय अधिकारी राजेश कुमार तिवारी, अरविन्द मिश्रा जिला शिक्षा अधिकारी, सुनील तिवारी सहा.सांख्यिकी अधिकारी, प्रणीश चौबे अधिवक्ता (कानूनविद), अल्का तिवारी ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल बेमेतरा, योगेश बागरेचा जीनियस पब्लिक स्कूल साजा, अमित माहेश्वरी पालक सदस्य उपस्थित थे। बैठक में बेमेतरा जिले के एलंस पब्लिक स्कूल, एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल, ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल, इंडियन पब्लिक स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर, सृजन पब्लिक स्कूल, श्री पब्लिक स्कूल, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल थानखम्हरिया, जीनियस पब्लिक स्कूल, साजा, स्वामी नारायण गुरुकुल अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय बांसा, गुरुकुल विद्यालय नवागढ़ तथा न्यू गुरुकुल इंग्लिश मिडियम स्कूल नवागढ़ के प्राचार्य उपस्थित थे।

बैठक में उपस्थित अशासकीय विद्यालयों के संस्था प्रमुखों को सम्बोधित करते हुए कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि जिले के पूर्व माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकण्डरी स्तर की कक्षाओं का संचालन करने वाले प्रत्येक अशासकीय विद्यालयों में प्रत्येक छः माह में एक बार गुड-टच, बेड-टच का एक लेक्चर अवश्य कराया जाए। इसके लिए अपने विद्यालय के लिए तिथि निर्धारित कर इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दी जावे ताकि जिला प्रशासन द्वारा उस विद्यालय के द्वारा निर्धारित तिथि में सखी सेंटर की टीम भेजी जा सके। जिलाधीश ने कहा कि कोई भी विद्यालय बिना अनुमति के अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन न करें, यदि अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन किया जाना आवश्यक है तो इसके लिए विधिवत अनुमति प्राप्त की जावे। प्रत्येक अशासकीय विद्यालय अपने विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ जैसी घटनाओं के रोकथाम के लिए विद्यालय में पाक्सो बॉक्स तथा पूरे परिसर में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे की व्यवस्था करें साथ ही इसकी नियमित मॉनीटरिंग के लिए एक शिक्षक नियुक्त करें। कलेक्टर ने अशासकीय विद्यालयों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के सभी अशासकीय विद्यालय अपने यहाँ कार्यरत कर्मचारियों की सूची निकटस्थ थानें में देना सुनिश्चित करें ताकि पुलिस द्वारा उन कर्मचारियों का सत्यापन किया जा सके। थाने में दी गई सूचना की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भी दी जावे। कलेक्टर ने कहा कि जिन विद्यालयों मंे छात्रावास की सुविधा है वहाँ के महिला छात्रावासों में केवल महिला कर्मचारी ही नियुक्त किए जावें तथा सूर्योदय के पूर्व या सूर्योदय के पश्चात बिना अनुमति के किसी को छात्रावास में प्रवेश न दिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि दिए गए निर्देशों की अवहेलना पर अशासकीय विद्यालयों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर बेमेतरा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिले के समस्त अशासकीय विद्यालयों से 2019-20 से वर्ष 2022-23 तक का शुल्क विवरण प्राप्त कर तुलनात्मक विवरण बनाया जाए तथा विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की शुल्क के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की जावे।

जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द मिश्रा द्वारा अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया गया कि शासन के सभी आदेश और निर्देश शासकीय विद्यालयों की भाँति अशासकीय विद्यालयों पर भी लागू होते हैं अतः ग्रीष्मावकाश में विद्यालय का संचालन न किया जाए। विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पोर्टल में जानकारियों की प्रविष्टि समय-सीमा में नहीं किए जाने तथा विभागीय जानकारियों को कार्यालय में विलम्ब से प्रस्तुत करने पर खेद जताते हुए डी.ई.ओ. मिश्रा द्वारा अशासकीय विद्यालयों को निर्देशित किया गया कि समय-समय पर चाही गई समस्त जानकारी तथा पोर्टल एन्ट्री का कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए।

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