छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विरूद्ध आचरण के मामले में नायब तहसीलदार मस्तूरी पर कार्रवाई Action on Naib Tehsildar Masturi in case of conduct against Chhattisgarh Civil Service Conduct Rules
*छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विरूद्ध आचरण के मामले में नायब तहसीलदार मस्तूरी पर कार्रवाई*
*कलेक्टर ने नायब तहसीलदार को जिला कार्यालय भू-अभिलेख शाखा में किया अटैच*
*निलंबन और कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव कमिश्नर बिलासपुर को भेजा*
बिलासपुर 17 अप्रैल 2022
नायब तहसीलदार मस्तूरी द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विरूद्ध आचरण के मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर बिलासपुर ने नायब तहसीलदार मस्तूरी को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त जिला कार्यालय भू-अभिलेख शाखा बिलासपुर में अटैच कर दिया है। कलेक्टर ने नायब तहसीलदार मस्तूरी के विरूद्ध तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव बिलासपुर संभाग के कमिश्नर को भेजा है।
गौरतलब है कि बिलासपुर जिले के मस्तूरी तहसील कार्यालय में पदस्थ नायब तहसीलदार श्री रमेश कुमार कमार का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उनका आचरण शासकीय सेवक के आचरण के विपरीत है। कलेक्टर बिलासपुर द्वारा इस संबंध में बिलासपुर संभाग के कमिश्नर को भेजे पत्र में उल्लेख किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तूरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 4 अप्रैल 2022 कार्यालयीन दिवस सोमवार को तहसील मस्तूरी में पदस्थ श्री रमेश कुमार कमार, नायब तहसीलदार मस्तूरी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें नायब तहसीलदार द्वारा शासकीय सेवक के विपरीत आचरण किया गया है। उस वीडियो के अभिप्रमाणन साक्षी श्रीमती मीना नेताम, श्री मनीष मिश्रा, सहायक ग्रेड-3 एवं श्री रूपचंद राय सामान्य नागरिक उपस्थित थे। साक्षियों के कथन व प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि घटना श्री रमेश कुमार कमार द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार मस्तूरी में कारित की गई है। श्री कमार का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 के उल्लंघन में दण्डनीय होने एवं उक्त घटना से शासन एवं राजस्व न्यायालय की छवि धूमिल होना प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
कलेक्टर बिलासपुर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के प्रतिवेदन के आधार पर लोकहित में श्री रमेश कुमार कमार नायब तहसीलदार मस्तूरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने एवं कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित कमिश्नर बिलासपुर को भेजा है।
भूपेंद्र सबका संदेश न्यूज़ रिपोर्टर
बिलासपुर 9691444583