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*कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव द्वारा 73-खैरागढ़ विधानसभा के उप-निर्वाचन के अवसर पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध*

बेमेतरा:- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव द्वारा 73-खैरागढ़ विधानसभा के उप-निर्वाचन के अवसर पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के अनुक्रम में छ.ग. आबकारी अधिनियम के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बेमेतरा विलास भोसकर संदीपान ने खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 12 अपै्रल को होने वाले मतदान के अवसर पर बेमेतरा जिले के परपोड़ी नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान परपोड़ी को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व 10 अपै्रल को शाम 05 बजे से 12 अपै्रल 2022 को मतदान समाप्ति तक बंद रखने शुष्क अवधि घोषित किया है।

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