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*बेेमेतरा जिले में आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्ध सुनिश्चित करने हेतु छ.ग. पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विलास भोसकर संदीपान ने संपूर्ण बेमेतरा जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया*

बेमेतरा:- बेेमेतरा जिले में आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्ध सुनिश्चित करने हेतु छ.ग. पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विलास भोसकर संदीपान ने संपूर्ण बेमेतरा जिले में 06 अपै्रल 2022 से 30 जून 2022 अथवा मानसून आगमन तक (जो भी बाद में आए) जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।

जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा-06 के अंतर्गत नलकूप खनन की अनुमति प्रदान करने के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बेमेतरा को बेमेतरा नगरपालिका परिषद् सीमा के तहत आने वाला क्षेत्र के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। इसी तरह अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेमेतरा को राजस्व अनुविभाग बेमेतरा के लिए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नवागढ़ को राजस्व अनुविभाग नवागढ़, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा को राजस्व अनुविभाग साजा एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेरला को राजस्व अनुविभाग बेरला के लिए विहित प्राधिकारी नियुक्त किया है। बेमेतरा जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

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