परिवहन विभाग की टीम एक्शन मोड पर, 29 वाहनों से 14.85 लाख रूपए मोटर कर जमा कराया Transport department’s team on action mode, deposited Rs 14.85 lakh motor tax from 29 vehicles

परिवहन विभाग की टीम एक्शन मोड पर, 29 वाहनों से 14.85 लाख रूपए मोटर कर जमा कराया
परिवहन विभाग टीम की लगातार कार्यवाही जारी
वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत छूट के साथ कर जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 तक निर्धारित
कवर्धा, 16 मार्च 2022। परिवहन आयुक्त श्री दिपांशु काबरा एवं कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा के दिशा निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी श्री मोहनलाल साहू के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग द्वारा लगातार बसों, जेसीबी, ट्रकों की चेकिंग की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी श्री मोहन साहू ने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत मोटरयान जमा कराने तथा बकाया मोटरयान कर जमा कराने के लिए परिवहन विभाग की टीम एक्शन मोड पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक लंबी बकाया कर अवधि वाले वाहनों में 13 वाहनों को थाना में जप्त कर रखा गया है, जिसमे 3 यात्री बस, 2 जेसीबी और 8 मालयान वाहन है और 22 वाहनों से 12.25 लाख र्मोटर यान कर जमा कराया गया है। पूर्व में माह मार्च के शुरू होते ही यात्री वाहनों में कड़ाई से जांच किया गया जिसमे 7 बसों से 2.16 लाख रूपये का टैक्स जमा करवाया गया तथा 52 बस से 2.60 लाख मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।
परिवहन अधिकारी ने बस और ट्रक संचालकों को निर्देश दिया है कि वाहनों को टैक्स पूरा जमा करके फिटनेस और परमिट लेने के बाद ही संचालित किया जाए। उन्होंने बताया कि आगे भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिवत कार्यवाही की जाएगी। बिना टैक्स के चल रही गाड़ियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और पाए जाने पर जप्ती के साथ नियमनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी श्री मोहनलाल साहू ने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत छूट के साथ कर जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 तक
निर्धारित है। उन्होंने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 2013 तक बकाया कर ब्याज और फाइन में पूर्ण माफ है तथा 2013 से 2018 तक की बकाया वाहनों में फाइन का छूट दिया गया है। इस प्रकार मोटर यान कर और ब्याज देय होगा जिसकी अवधि सिर्फ 31 मार्च 2022 तक ही है, जो की 15 दिन शेष है। नही जमा करने की स्थिति में 31 मार्च के बाद पूरा मोटर यान कर देना होगा। टैक्स जमा नही करने की स्थिति में कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।