छत्तीसगढ़

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की आप सबको ढेर सारी बधाई -देवेन्द्र चंद्रवंशी विश्व ग्राहक दिवस की बधाई बधाई -देवेंद्र चंद्रवंशी

*विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की आप सबको ढेर सारी बधाई -देवेन्द्र चंद्रवंशी*

*रायपुर* / उपभोक्ता सुरक्षा एवं शिक्षा फेडरेशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र चंद्रवंशी ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के आप सब को ढेर सारी बधाई देते हुए कहा कि हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन आग्रह करने का अवसर देता है कि सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों को मान्यता दी जाए और उनकी रक्षा की जाए, साथ ही उन अधिकारों को खतरे में डालने वाले बाजार के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय का विरोध किया जाए। यह दिन उपभोक्ताओं की शक्ति और सभी के लिए एक निष्पक्ष, सुरक्षित और टिकाऊ बाज़ार के लिए उनके अधिकारों पर प्रकाश डालता है।
श्री चंद्रवंशी ने आगे कहा कि निवारण की मांग करने का अधिकार: अनुचित व्यापार प्रथाओं या उपभोक्ताओं के बेईमान शोषण के खिलाफ निवारण की मांग करना। इसमें उपभोक्ता की वास्तविक शिकायतों के उचित निपटान का अधिकार भी शामिल है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार: जीवन भर एक सूचित उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान और कौशल हासिल करना। उपभोक्ताओं, विशेषकर ग्रामीण उपभोक्ताओं की अज्ञानता उनके शोषण का मुख्य कारण है। बुनियादी जरूरतों की संतुष्टि का अधिकार; बुनियादी, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच के लिए पर्याप्त भोजन, कपड़े, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सार्वजनिक उपयोगिताओं, पानी और स्वच्छता। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार ऐसे वातावरण में रहना और काम करना जो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए खतरा न हो। सुरक्षा का अधिकार जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से बचाव करना। खरीदे गए सामान और सेवाओं का लाभ न केवल उनकी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करना चाहिए बल्कि दीर्घकालिक हितों को भी पूरा करना चाहिए। सूचना का अधिकार; माल की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में सूचित करने का अधिकार ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाया जा सके। चुनने का अधिकार आश्वस्त होने के लिए, जहां भी संभव हो प्रतिस्पर्धी मूल्य पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच। एकाधिकार के मामले में, इसका अर्थ है उचित मूल्य पर संतोषजनक गुणवत्ता और सेवा का आश्वासन पाने का अधिकार। सुने जाने का

 

 

 अधिकार इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं के हितों को उचित मंचों पर उचित ध्यान दिया जाएगा। इसमें उपभोक्ता के कल्याण पर विचार करने के लिए गठित विभिन्न मंचों में प्रतिनिधित्व का अधिकार भी शामिल है।

*हमारा संकल्प है उपभोक्ता को जगाने का*

*उपभोक्ता सुरक्षा एवं शिक्षा फेडरेशन भारत*

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