छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

नामांकित पार्षद (एल्डरमेन) (6) छः या (11)ग्यारह ?

भिलाई  – नगर निगम भिलाई के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा 10 मई 2016 को आदेश जारी कर 11 एल्डरमेन ( नामांकित पार्षद ) को मनोनीत किया था जिसके  आदेश की प्रति नगर निगम भिलाई को भेजा गया था! किंतु छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 09 उपधारा (1) के खण्ड (ग) में लिखा है कि “नगर पालिक प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले छह से अनधिक ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो:”

“परन्तु केवल ऐसा व्यक्ति ही नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा जो नगरपालिक क्षेत्र में निवास करता है और जो पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिये अन्यथा अपात्र नहीं है”

इसका मतलब 6 से अधिक एल्डरमेन मनोनीत नही किया जा सकता है ! जिसपर आर टी आई कार्यकर्ता अली हुसैन सिद्दीकी ने सूचना के अधिकार के तहत भिलाई निगम से जानकारी चाही की,पिछली बार नगर निगम भिलाई में 6 एल्डरमेन की जगह 11 एल्डरमेन किस  संशोधन अधिनियम के तहत मनोनीत किया गया था, उस संशोधन अधिनियम के शासन के आदेश की सत्यप्रतिलिपि की मांग की गई लेकिन निगम द्वारा उन्हें जानकारी नही दिया गया!

नगर पालिक निगम अधिनियम के जानकार अली हुसैन सिद्दीकी ने इससे पहले भी निगम के वार्डो के गलत आरक्षण की लम्बी लड़ाई लड़ी जिसपर कलेक्टर को भी छतिपूर्ती देने के लिए विवश होना पड़ा था और निगम के वार्डो के गलत परिसीमन पर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पूरे प्रदेश में नये सिरे से जनसंख्या के समान अनुपात में परिसीमन का आदेश करवाया है!

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