राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अभिनव पहल अभियान “अनुतोष State Legal Services Authority’s Innovative Initiative Campaign “Anutosh”
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अभिनव पहल अभियान “अनुतोष”
कवर्धा, 19 फरवरी 2022। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के द्वारा अभियान ‘‘अनुतोष’’ प्रारम्भ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत पेंशन एवं जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के पीड़ित पक्षकारों को त्वरित विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने जानकारी दी है कि अभियान ‘‘अनुतोष’’ के अंतर्गत जिन भी जरूरतमंद व्यक्तियों को पेंशन संबंधित परेशानी है अथवा जनोपयोगी सेवाएं अर्थात परिवहन सेवा जिसमें यात्री एवं माल की ढुलाई हवाई, सड़क एवं जलमार्ग किया जाये, डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा, किसी संस्था के द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति, सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल या ओषधालय में सेवा, बीमा सेवा, बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थानों की सेवा, किसी भी प्रतिष्ठान के द्वारा जनता को ईंधन की आपूर्ति, शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान एवं आवास एवं अचल संपत्ति सेवाएं से संबंधित कोई भी परेशानी है तो वे इस संबंध में अपना आवेदन सीधे छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर में अपने सम्पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत कर सकते है। इस हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के स्तर पर हेल्प डेस्क के रूप में विशेष व्यवस्था की गई है, जहां से प्रस्तुत आवेदनों पर विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही कर पीड़ित पक्षकारों को त्वरित राहत दिलाये जाने बाबत् आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
अवगत हो कि पीड़िता तर्शिला मिंज, जो शहीद की बेवा है, जोे पेंशन एवं अन्य स्वत्व प्राप्त करने के लिए परेशान थी, इसी प्रकार सुदूर वनांचल सरईबहार में पहाड़ी कोरवा परिवार की दो बच्चियां विगत 15 वर्षों से जमीन पर पड़ी रहती है वो न तो बोल पाती हैं और न ही चल पाती हैं। उक्त गांव में पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है, हैण्ड पम्प पिछले 05 वर्षों से बिगड़ा पड़ा हुआ है। उक्त दोनों के संबंध मंे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संज्ञान में लिया जाकर उन्हें समुचित सहायता प्रदान करने की कार्यवाही की गई है।