छत्तीसगढ़

पूर्व तहसीलदार और वर्तमान डिप्टी कलेक्टर नरेन्द्र बंजारा के खिलाफ – बड़ी करवाई Against former Tehsildar and current Deputy Collector Narendra Banjara – big action

 

छत्तीसगढ़ रायपुर

पूर्व तहसीलदार और वर्तमान डिप्टी कलेक्टर नरेन्द्र बंजारा के खिलाफ – बड़ी करवाई , मुख्यमंत्री ने दिये थे जांच के आदेश , जांच अधिकारी न्यायालय आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर ने की – विभागीय जांच ( D. E. Depart Mental Inquiry ) का आदेश ! – – – – – – – – – – – – – – – – – – रायपुर /रायपुर जिला अंतर्गत तिल्दा तहसील के पूर्व तहसीलदार व बलौदा बाजार के वर्तमान डिप्टी कलेक्टर नरेंद्र बंजारा के विरुद्ध कार्यलय आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर ने एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया है , जिसमें पूर्व तहसीलदार नरेंद्र बंजारा जो वर्तमान समय में बलौदा बाजार जिला में डिप्टी कलेक्टर के पद में पदस्थ है उनके खिलाफ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष जनचौपाल में आवेदिका श्रीमति आशा देवी साहू ने दिनाँक 09/09/2021 को तिल्दा के तत्कालीन तहसीलदार – नरेंद्र बंजारा के ऊपर -आरोपियों से पैसा लेकर न्यायालय में गलत फैसले देने वाले तत्कालीन तहसीलदार को बर्खास्त कर मुझे साढ़े तीन साल तक हुये आर्थिक क्षति एवं मानसिक परेशानी के लिये तत्कालीन तहसीलदार नरेंद्र बंजारा से आर्थिक क्षति पुर्ति दिलवाने का निवेदन की थी। जिसे माननीय मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुये जांच के आदेश दिये थे। जांच में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रायपुर के आदेश दिनाँक 09/07/2018 एवँ माननीय न्यायालय आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर के आदेश दिनाँक 09/12/2020 का गहन अध्धयन करने से माननीय दोनो न्यायालय ने माना हैं कि – प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तिल्दा के तत्कालीन तहसीलदार नरेंद्र बंजारा को चाहिये की उक्त संबंध में हल्का पटवारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करना था तथा उपरोक्त्त खाते में उत्तरवादी / 

 

अनावेदक कलीराम साहू , आत्माराम साहू , बिसराम साहू , सनत कुमार साहू का नाम कैसे दर्ज हुआ , के संबंध में विस्तृत जांच कर प्रकरण में आदेश पारित करना था । किंतु अधीनस्थ न्यायलय के तहसीलदार नरेंद्र बंजारा ने ऐसा न कर अपीलार्थी आशा देवी उर्फ उमादेवी साहू का आवेदन राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि पर खातोंदारो के जीवित रहते हुये पुत्री / बहन का नाम संयुक्त रुप से खातेदार के रूप में दर्ज किये जाने का प्रावधान सहिंता में उल्लेखित नही है। मानकर श्रीमति आशा देवी साहू का आवेदन खारिज कर दिया , जो विधि के मंशा के विपरित हैं। – – – – – – – – -इसलिये तत्कालीन तहसीलदार नरेंद्र बंजारा तहसीलदार तिल्दा द्वारा पारित आदेश 23/10/2017 विधि सम्मत नही होने से खारिज किया जाता हैं। साथ ही नामांतरण पंजी ग्राम बेमता के दर्ज नामांतरण में किसी भी पीठासीन अधिकारी / किसी भी तहसीलदार का हस्ताक्षर एवँ आदेश दिनाँक उल्लेखित नही होने से उक्त आदेश को शून्य कर नामांतरण को भी खारिज करने का आदेशमाननीय न्यायालय ने दिया था। – – – – – – – – – – – – उसके पश्चात न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रायपुर ने आशा देवी साहू द्वारा प्रस्तुत अपील को न्याय हित में स्वीकार कर तहसीलदार नरेंद्र बंजारा को निर्देश दिया था कि वे हल्का पटवारी से उक्त संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त करे कि उपरोक्त भूमि सर्वप्रथम किसके नाम पर दर्ज था , तथा उक्त भूमि किस प्रकार से ,तथा किस आदेश से कलीराम साहू , आत्माराम साहू , बिसराम साहू , सनत कुमार साहू के नाम भूमि स्वामी के रूप में अंतरित हुवा हैं। प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद राजस्व सहिंता में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार आदेश पारित करने का आदेश दिया था। तहसीलदार नरेंद्र कुमार बंजारा पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने संगीन आरोप लगाये थे । जिसे माननीय न्यायालय रायपुर संभाग रायपुर ने भी सही पाया था। इसलिये आज तहसीलदार नरेंद्र कुमार बंजारा के ऊपर विभागीय जांच ( D.E. Depart Mental Inquiry ) के आदेश दिया गया हैं। – – – – – – – – – आवेदिका आशा देवी साहू से संपर्क करने पर उसने कहा कि मेरे द्वारा तहसीलदार नरेंद्र बंजारा को बर्खास्त कर मुझे आर्थिक क्षति पूर्ति दिलाने के लिये निवेदन किया गया था। परंतु अभी आयुक्त महोदय जी ने विभागीय जांच के ही आदेश दिये है , मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः आवेदन देकर मांग करूंगी की तहसीलदार नरेंद्र बंजारा ने आरोपी गणो से रुपये लेकर मेरे प्रकरण में राजस्व सहिंता के विपरीत जाकर फैसला दिये थे जिसके लिये उन्हें बर्खास्त करवाये एवँ मुझे आर्थिक क्षति पूर्ति दिलवाया जाये। और इसके बाद भी तहसीलदार नरेंद्र बंजारा को बर्ख़ास्त कर मुझे आर्थिक क्षति पूर्ति नही मिलेगा तो मैं माननीय न्यायालय हाई कोर्ट बिलासपुर में तहसीलदार नरेंद्र बंजारा को बर्ख़ास्त कर आर्थिक क्षति पुर्ति दिलवाने हेतु याचिका लगाउंगी।

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