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निगम में नेता प्रतिपक्ष पद नियम विरुद्ध, पूर्व दी गई सुविधाओं की हो रिकवरी: अली हुसैन सिद्दीकी

भिलाई / भिलाई नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर अली हुसैन सिद्दीकी निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौपा है, जो अब चर्चा का विषय बनता दिखाई दे रहा है, आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता अली हुसैन सिद्दीकी नियम अधिनियम को लेकर हमेशा से शासन प्रशासन और जिले के उच्च पदों पर विराजमान अधिकारीयों को भी आये दिन आईना दिखाते रहते है, ऐसे में आज उन्होंने नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 का जिक्र करते हुए फिर एक बार निगम में बैठे जिम्मेदार अधिकारीयों को आईना दिखाया है और कहा है कि अधिनियम 1956 में नेता प्रतिपक्ष के पद का कही जिक्र नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे को ज्ञापन सौप मांग की है की ने प्रतिपक्ष का पद किसी को नहीं दिया जाना चाहिए, उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि अभी तक नगर निगम भिलाई में नेता प्रतिपक्ष पद व निगम में उनको कार्यालय दिया जाता रहा है, क्योकि अधिनियम 1956 में इस पद का प्रावधान ही नहीं तो इस पद का दिया जाना और उसके पीछे खर्च किया जाना गलत था, इसलिए पूर्व में भी नेता प्रतिपक्ष को दी गई सुविधाओं की रिकवरी करवाई जाए !

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