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पहली बार घर खरीद पर मिलेगी 5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट, जानें नियम Tax exemption of up to Rs 5 lakh will be available on home purchase for the first time, know the rules

आयकर अधिनियम (Income Tax Act) विभिन्न वर्गों के तहत होम लोन के ब्याज और मूल घटकों पर टैक्स में छूट प्रदान करता है. और पहली बार होम लोन पर 5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट (tax deduction) का फायदा लिया जा सकता है. यहां हम बता रहे हैं कि होम लोन पर किस तरह से 5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है.टैक्‍सपेयर्स के लिए होम लोन पर मार्च, 2022 तक 5 लाख रुपये तक टैक्‍स छूट हासिल करने का मौका है. सरकार ने पहली बार होम लोन लेकर मकान खरीदने वालों को राहत दी है. इसमें सरकार ने अफोर्डेबल मकान की खरीद के लिए होम लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स छूट की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दी है. यह अतिरिक्‍त छूट इनकम टैक्‍स के सेक्शन 80EEA के अंतर्गत मिलती है. इस तरह, होम लोन (Home Loan) पर मकान लेने वाले बायर कुल 5 लाख रुपये तक टैक्‍स डिडक्‍शन का फायदा ले सकते हैं.

होम लोन की मासिक किस्त में दो भाग होते हैं. पहला मूलधन का भुगतान और दूसरा ब्‍याज का भुगतान. आप मूलधन के भुगतान पर आयकर की धारा 80सी के तह‍त छूट का दावा कर सकते हैं. आप होम लोन के मूलधन भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की कर छूट का दावा कर सकते हैं.

इनकम टैक्स धारा 80C की 1.5 लाख रुपये की कुल कर कटौती सीमा के तहत, होम लोन पर मूलधन के पुनर्भुगतान पर कटौती का लाभ उठाया जा सकता है. इसमें शर्ते यह है कि ऋण केवल आरबीआई के दायरे में आने वाले बैंक या अन्य फाइनेंशियल संस्था से लिया गया हो. टैक्स छूट का लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि घर निर्माणाधीन नहीं है. यदि आप 5 साल के भीतर संपत्ति बेचते हैं, तो दावा की गई छूट आपकी इनकम में जोड़ दी जाएगी और उस पर टैक्स लगाया जाएगा.

ब्याज पर कटौती (Deduction on interest)
इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत होम लोन के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है. और किराए पर दी गई संपत्ति के लिए पूरा ब्याज कटौती योग्य है. घर का निर्माण पूरा होने के बाद ही इस कटौती का दावा किया जा सकता है. घर के निर्माण के दौरान भुगतान किया गए ब्याज पर निर्माण पूरा होने के बाद पांच किस्तों में दावा किया जा सकता है.

इनकम टैक्स की धारा 24 के अलावा, धारा 80EEA के तहत ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती भी हासिल की जा सकती है. इस छूट का प्रावधान 2019 के बजट में किफायती घरों (Affordable Housing scheme) के लिए पेश किया गया था.

किफायती घर स्कीम
धारा 80EEA के तहत ब्याज पर टैक्स छूट पाने के लिए होम लोन 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2022 के बीच किसी बैंक, बैंकिंग कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा स्वीकृत किया होना चाहिए. संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य 45 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए और घर खरीदार के पास कोई और आवासीय घर की संपत्ति नहीं होनी चाहिए.

बजट 2021 में किफायती घर खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए अच्‍छी खबर है. 45 लाख रुपये से कम कीमत के घर इस कैटेगरी में आते हैं. बजट में होम लोन पर ब्याज के भुगतान में डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त टैक्‍स छूट के प्रावधान को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है. यह छूट एफोर्डेबल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के तहत खरीदे जाने वाले घरों पर मिलती है.

 

अगर आप 45 लाख रुपये तक का कोई घर खरीदना चाहते हैं और इसके लिए 40 लाख रुपये का लोन लेने जा रहे हैं तो साल के दौरान ब्‍याज की पूरी रकम पर आपको टैक्स छूट मिलेगी.

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