हरियाणा: निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण लागू, जानें- कैसे स्थानीय युवाओं को मिलेगा लाभ Haryana: 75 percent reservation implemented in private sector jobs, know how local youth will get benefits

चंडीगढ़. हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों (Jobs in Private Sector) में प्रदेश के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू हो गई है. हरियाणा (Haryana) के युवाओं को 15 जनवरी से 30 हजार रुपये तक की निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण मिलना शुरू हो गया है. यह व्यवस्था 30 हजार रुपये मासिक वेतन तक की नौकरियों में मान्य होगी. यह कानून पायलट योजना के तौर पर 10 वर्ष तक लागू रहेगा.
सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम, 2020 लागू करने के लिए अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी थी, जो कि शनिवार से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गई. निजी कंपनियों, ट्रस्ट व सोसायटी इत्यादि में प्रदेश के युवाओं को मिले रोजगार से जुड़े आंकड़े हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर मौजूद रहेंगे. वेबसाइट पर जाकर कोई भी उन्हें देख सकता है.
बता दें कि सरकार में सहयोगी जजपा ने हरियाणा में लगी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी रोजगार दिलाने का वादा विधानसभा चुनाव में किया था. उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि कंपनियों को कर्मचारियों का डाटा सरकार को उपलब्ध कराने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया था. कंपनियों ने जानकारी श्रम विभाग के पोर्टल पर डाल दी है.
श्रमायुक्त ने बताया कि 15 जनवरी से लागू हुए इस कानून से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए विभाग ने पोर्टल भी बनाया हुआ है. कानून प्रभावी होने से 10 वर्ष तक लागू रहेगा. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते वर्ष इस कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश को 2024 तक बेरोजगार मुक्त-रोजगार युक्त बनाने का नारा दिया है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह कानून बेहद अहम है. इससे राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा.
निजी कंपनियों व ट्रस्ट आदि को श्रम विभाग हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल पर सकल मासिक वेतन या 30 हजार रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत करना अनिवार्य है. इस कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय अपराध है.