छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के लिए बीएसपी ने की पहल, बीएसपी ने जारी किये परिपत्र

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इससे बचाव हेतु शासकीय गाइडलाइन के अनुरूप आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के माध्यम से संयंत्र प्रबंधन इस्पात बिरादरी को कोविड-19 से बचाव हेतु जागरूक करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाये हैं।

विदित हो कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के कारण देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा महामारी की रोकथाम हेतु विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। इस संदर्भ में भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपने परिपत्र के माध्यम से सभी से अनुरोध किया है कि छ.ग. प्रशासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें। इस हेतु 1 जनवरी को कलेक्टर के आदेश और दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

जिसमें कोविड-19 एवं नये वेरिएन्ट ओमिक्रोन के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कदम उठाये गयें हैं। इसके तहत कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय के रूप में निम्न उपायों के अनुपालन करने के निर्देश दिए गए है।

अब सभी बैठकें वर्चुअल मोड में की जाएंगी आयोजित
एच. आर. डी. डी. द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किए जाएंगे। किसी भी आगंतुक को भिलाई इस्पात संयंत्र के परिसर/कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मैत्री बाग और चिडिय़ाघर आगामी आदेश तक बंद रहेंगे
राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार खेल आयोजनों तथा रैली सहित सामाजिक/ सांस्कृतिक/धार्मिक सभाओं पर प्रतिबंधित रहेगी। कार्मिकों को सलाह दी जाती है कि वे कार्य परिसरों, गलियारों तथा कैंटीनों के भीतर एकत्रित होने से बचें और कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करें।

इसमें बार-बार हाथ धोना, मास्क पहनना, सेनिटाइजर का इस्तेमाल करना तथा सामाजिक दूरी का हमेशा पालन करना शामिल है। जहाँ तक संभव हो लिफ्ट के बदले सीढिय़ों का उपयोग करें कार्मिकों को ऐसी अफवाह या गलत सूचना फैलानें से बचना चाहिए जो संगठन के हित के लिए हानिकारक हों।

कार्मिकों को संक्रमण फैलने से बचने के लिए अनावश्यक यात्रा न करने की सख्त हिदायत दी जाती है। 04 जनवरी, 2022 या उसके बाद अंतर्राज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय आवक यात्रा करने वाले कार्मिकों को मुख्यालय आगमन के 72 घंटों के भीतर समयावधि के लिए नेगेटीव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए

जिसे ड्यूटी में ज्वाइनिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद के लिए सभी से सहयोग अपेक्षित है। सरकारी निर्देशों तथा भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

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