उड़नदस्ता की टीम ने दूध से बने उत्पाद का लिया सेंपल, बिना तिथि अंकित किए विक्रय कर रहे मिक्सचर पैकेट को किया जप्त
भिलाई – नगर पालिक निगम, भिलाई आयुक्त के निर्देशानुसार निगम की उड़नदस्ता टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों की जांच की । नगर निगम के उड़न दस्ता टीम ने आज जोन क्रं. 03, जोन 04 एवं जोन 01 के क्षेत्र में निरीक्षण कर प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थ जप्त किया एंव आर्थिक दण्ड वसूला।
नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों एवं एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ पर कार्यवाही की साथ ही समझाइश दी की बिना अनुज्ञप्ति लाइसेंस दुकान संचालन करने या होटल या रेस्टोरंेट में गंदगी, एक्सपायरी खाद्य एवं पेय पदार्थ पाये जाने पर नगर निगम अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा सकती है।
निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज की कार्यवाही में 17 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया । जिसमें 8 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में गंदगी एवं अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं होना पाया गया। इस पर निगम के दल द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए 17 हजार रूपए वसूला गया। निजामुददीन जनरल स्टोर्स शीतला काम्प्लेक्स, सोनी पात्र भंडार, सज्जू बेंगल स्टोर्स, देवांगन लाइट हाउस, अजय बूट हाउस के पास अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं पाया गया। सेव एवं मिक्चर निर्माण वार्ड 29, देवांगन डेली नीड्स आकाशगंगा, दुर्गा मिष्ठान भंडार में गंदगी पाए जाने पर निगम के दल कार्यवाही की।
उड़नदस्ता टीम ने कार्यवाही करते हुए आकाशगंगा स्थित बीकानेर, सुपेला चैक शिवप्रसाद होटल, दुर्गा मिष्ठान भंडार और कृष्णा स्वीट्स से दूध बनी हुई खोवा का सेंपल लेकर पंचनाम तैयार किया। जोन 04 के बापूनगर क्षेत्र में घर पर ही सेव एवं मिक्सचर बनाने वाले सत्यनारायण साहू के यहां छापा मारा गया जहां निगम की टीम ने मिक्सचर बनाने वाले स्थान पर गंदगी पाए जाने और मिक्सचर के पैकेट पर पैकेजिंग की तिथि अंकित नहीं होने पर जप्त किया एवं 5000 रूपए अर्थदंड वसूला।
उड़नदस्ता की टीम सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में सड़क पर कचरा फैलाने वाले तथा सड़क पर सामान रखकर यातायात बाधित करने वाले, लायसेंस नहीं रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की है कि सभी प्रतिष्ठान लायसेंस अपने दुकान पर ही रखें, गंदगी न फैलाये, एक्सपायर हुए खाद्य एवं पेय पदार्थ का विक्रय न करें।