*स्वाधार गृह योजनांतर्गत आवेदन आमंत्रित*
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बेमेतरा:- स्वाधार गृह योजना के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक जिलों में स्वाधार गृहों की 30 की क्षमता स्वीकृत किया जावेगा। बड़े शहरों तथा अन्य जिले जहां 40 लाख से ज्यादा की जनसंख्या एवं महिलाओं को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता के आधार पर 01 से अधिक स्वाधार गृह स्थापित किया जा सकेगा। स्वाधार गृहों के औचित्य/आवश्यकता एवं निर्धारित मापदण्डों के आधार पर गृह की क्षमता को 50 या 100 बढ़ाया जा सकेगा तथा प्रारंभिक तौर पर स्वाधार गृह 05 साल तक के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा। उक्त अनुक्रम में स्वाधार गृह योजना के दिशा निर्देश एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप बेमेतरा जिले अन्तर्गत स्वाधार गृह (30 की क्षमता) स्थापित किये जाने हेतु स्वयं सेवी संगठन/संस्था/एजेन्सी से दिनांक 29.11.2021 समय शाम 05.30 बजे तक आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बेमेतरा में जमा कर सकते हैं।