छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

पार्षद प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन आयोग ने तय की लिमिट, चुनावी खर्च का ब्यौरा देना आवश्यक

भिलाई। जिले में होने वाले निकाय चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन आयोग ने खर्च के लिए लिमिट तय कर दी है। इसके साथ ही चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशियों को अपना चुनावी खर्चा का ब्यौरा देना अनिवार्य है। चुनावी खर्च की लिमिट नगर निगम और नगर पालिका की जनसंख्या के आधार पर तय किया किया गया है। लिमिट से अधिक चुनावी खर्च पर संबंधित प्रत्याशियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

इसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों की बैठक लेकर चुनाव से संबधित पूरी जानकारी उनको दे दी है ताकि कोई चुनाव के लिए बनाये गये इन सभी नियमों का उल्लंघन न कर सके। इसमें उन्होंने प्रतिनिधियों को बताया कि पहले निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए उम्मीदवार को अपने चुनावी खर्च का ब्योरा देना पड़ता था। इस बार पार्षद उम्मीदवार भी जिला निर्वाचन विभाग में अपने चुनावी खर्च का ब्योरा जमा करेंगे।

इसके लिए नई दरें भी तय कर दी गई हैं।
जानिये कौन कितना तक कर सकेंगे खर्च
क्षेत्र चुनाव में खर्च
नगर निगम क्षेत्र में   3 लाख से अधिक जनसंख्या 5 लाख रुपए तक
नगर निगम क्षेत्र में 3 लाख से कम जनसंख्या 3 लाख रुपए तक
नगर पालिका परिषद 1.5 लाख रुपए तक
नगर पंचायत 50 हजार रुपए तक
इस दिन होगा मतदान और मतगणना

कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में निर्वाचन के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। 27 नवंबर को निर्वाचन और आरक्षण की सूचना का प्रकाशन सहित मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक अवकाश के दिनों को छोड़कर नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जा सकेगा। 4 दिसंबर को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। 6 दिसंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। नाम वापसी के बाद निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची और प्रतीक चिन्हों का आबंटन इसी तिथि को किया जाएगा।

20 दिसंबर को मतदान और 23 दिसंबर को मतगणना की जाएगी।
ऑनलाइन जमा करना होगा नामांकन और हार्डकापी जमा करना होगा रिटर्निंग ऑफिसर को
उम्मीदवार नाम निर्देश पत्र ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। यह संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों के किसी भी चॉइस सेंटर से दाखिल किया जा सकेगा। ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए फॉर्म की कॉपी संबंधित नगरीय निकाय के रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में जमा करना होगा।

निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रतिभूति राशि के अनुसार पार्षद पद के लिए नगर निगम क्षेत्रों के लिए 5 हजार रुपए, नगर पालिका परिषद क्षेत्रों के लिए 3 हजार रुपए और नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए 1 हजार रुपए निर्धारित किया गया है। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित राशि की केवल आधी राशि निर्धारित की गई है।

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