छत्तीसगढ़

दुर्ग जिले का अनूठा ग्राम पंचायत नगपुरा जिसने उच्च न्यायालय को भी नहीं छोड़ा

दुर्ग जिले का अनूठा ग्राम पंचायत नगपुरा जिसने उच्च न्यायालय को भी नहीं छोड़ा

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नाम पर गबन किये 25000/-
जनपद पंचायत दुर्ग के अधीनस्थ ग्राम पंचायत नगपुरा के सरपंच सचिव द्वारा बैठक दिनांक 30.06.2020 को प्रस्ताव क्रमांक 14 एवं प्रस्ताव क्रमांक 8 तथा दिनांक 24.07.2020 प्रस्ताव क्रमांक 2 में कूट रचना कर दिनांक 29.08.2020 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नाम पर ₹25000 गबन कर लिया जब मामले की जांच हुई तब साक्ष्य को छुपाने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा रोकड़ बही को ही बदल दिया गया.. यह बात जांच प्रतिवेदन से प्रमाणित हो गया जिसमें स्पष्ट रूप से जांच अधिकारी द्वारा कहा गया कि सरपंच को छत्तीसगढ़ राज पंचायती अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत बर्खास्त कर दिया जाए.. तथा सचिव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1960 के नियम 9 तत्काल निलंबित करें….

 

 

 

शिकायतकर्ता-
जिला प्रशासन द्वारा उक्त मामले में सरपंच तथा सचिव को बर्खास्त तथा निलंबित नहीं किया गया तो मैं इस मामले में फिर से हाई कोर्ट में रिट लगाने के लिए तैयार हूं
आकाश कुमार सेन
युका नेता दुर्ग ग्रामीण

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