छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

भिलाई और जामुल क्षेत्र के 21 दुकानदारों के खिलाफ कोटपा एक्ट में हुई चालानी कार्रवाई

दुर्ग। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले के सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान व शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने वालों के खिलाफ  स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनटीसीपी के काउंसलर,जिला सलाहकार, पुलिस प्रशासन व खाद्य एवं औषधीय प्रशासन विभाग की टीम ने गुरुवार व शुक्रवार को भिलाई और जामुल क्षेत्र के 21 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर लगभग 5000 रुपए का जुर्माना वसूल किया है।

सीएमएचओ डॉ गम्भीर सिंह ठाकुर के निर्देश पर एनसीटीसी के जिला सलाहकार डॉ् सोनल सिंह, टीआई बृजेश कुशवाहा व खाद्य सुरक्षा अधिकारी गायत्री पटेल ने आज जामुल क्षेत्र  शिवपुरी, बस स्टैंड व लेबर कैम्प के 9 दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना व चेतावनी की कार्रवाई की गई। वहीं गुरुवार को भिलाई शहरी क्षेत्र में 12 दुकानदारों के खिलाफ कोटपा एक्ट 2003 की अलग.अलग धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। सेक्टर.1 गैरेज रोड सेक्टर.4, मार्केट, बीएसएनएल चौक, पांडेय चौक एवं आसपास के अन्य क्षेत्रों में होटलों, पान ठेलों व धूम्रपान करते हुए पाये गये व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही की गई।

एनसीटीसी के जिला सलाहकार डॉ सोनल सिंह ने बताया कि तंबाकू फ्री जिला बनाने की दिशा में एक्शन प्लान बनाकर सार्वजनिक स्थानों यानी पान ठेलों में दुकानदारों द्वारा सिगरेट व बिड़ी की बिक्री कर ग्राहकों लाइटर व माचिस उपलब्ध कराने पर कोटपा एक्ट की धारा.4 के तहत कार्रवाई की गई। वहीं धारा.6 के तहत स्कूल परिसर के 100 मीटर के आसपास तंबाकू उत्पाद बिक्री करने पर दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कार्रवाई की गई। वहीं दुकानदारों द्वारा नो स्मोकिंग जोन का पोस्टर जागरुकता के लिए लगाने को कहा गया।

छापेमार कार्रवाई के दौरान कई स्थानों से दुकानदारों द्वारा तम्बाकू के होर्डिंग्स हटवाए। दो दिन में चले इस अभियान के तहत 21 दुकानदारों पर चालान की कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के सलाहकार डॉ सिंह ने बताया कार्रवाई का उद्देश्य तम्बाकू की बिक्री पर अंकुश लगाना है। दुकानदारों को कोटपा एक्ट के बारे में बताया गया।

जिले के शहरी क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, महाविद्यालय तथा शासकीय संस्थानों व कार्यालयों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री तथा धूम्रपान न करने की समझाईश दी गई।  कोटपा एक्ट.2003 के अंतर्गत समस्त पान ठेले, बिक्रीकर्ता को धारा.4 एवं 7 के अंतर्गत उनके दुकानों के आसपास किसी भी प्रकार के सिगरेट अन्य तंबाकू उत्पाद का उपयोग, विज्ञापन न किये जाने के संबंध में जानकारी दी। जो व्यक्ति धूम्रपान करते पाये गये उनके ऊपर 200 रुपए की चालानी कार्यावाही की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को जागरूक करते हुए उल्लंघन करने वालों पर अधिक जुर्माना लगाया है। साथ ही नोटिस भी जारी किए है। यदि आगे भी ऐसी उल्लंघन दोबारा पाई जाती है तो दुकानदारों के खिलाफ कोर्ट में चालान किए जाएंगे। जिसके तहत दो साल तक की कैद और सजा हो सकती है।

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