छत्तीसगढ़

पुलिस को कवर्धा में 2 गुटों के लड़ाई की झूठी खबर देने पर पोड़ी के आजम अली हुए गिरफ्तार Podi’s Azam Ali arrested for giving false news about the fight between two groups in Kawardha to the police

  आज दिनांक 19-10-2021 को कबीरधाम पुलिस   कंट्रोल रूम कार्यालय में 11:52 बजे C-4 रायपुर से वेब पोर्टल पर इवेन्ट क्रमांक 09/21 प्राप्त हुआ इवेन्ट में कालर द्वारा दर्रीपारा कवर्धा में दो गुटों के बीच लड़ाई हो रहा है, की जानकारी दिया गया था। उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कंट्रोल रूम पुलिस स्टॉप के द्वारा थाना सिटी कोतवाली के डायल 112 पैथर-01 को डिस्पेज किया गया था, पैथर-1 कवर्धा द्वारा दर्रीपारा कवर्धा पहुंच कर कालर का मोबाईल नम्बर- से सम्पर्क करने पर मोबाइल बंद बता रहा था। घटना कि सूचना जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दिया गया। जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल घटना के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने पुलिस टीम रवाना किया गया, जिस पर दर्रीपारा में किसी भी प्रकार का लडाई झगडा नही होना बताये। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुकेश सोम के द्वारा थाने में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के पता तलाश हेतु थाने में गठित टीम एवं साइबर सेल टीम को उक्त आरोपी के पता तलाश हेतू रवाना किया गया। पुलिस को फर्जी सूचना देने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में टीम को सफल हुई

आरोपी कॉलर आजम अली पिता जान अली उम्र 21 वर्ष साकिन ग्राम पोड़ी थाना बोड़ला जिला कबीरधाम के विरुद्ध अपराध क्रमांक- 820/2021 धारा- 505 ख,ग, 188 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर विवेचना में लिया गया है।

आरोपी के द्वारा यह जानते हुये कि कवर्धा शहर में पूर्व में दो गुटों की लड़ाई की बात पर से दिनांक 03-10-2021 को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम के द्वारा आदेश पारित किया गया है। जिसका आदेश क्रमांक 6261/सा.लि-धारा-144/21 कवर्धा दिनांक 03-10-2021 है जिसके तहत कवर्धा शहर में धारा 144 CRPC लागु है, जिसमें आम नागरिकों में दहशत फैलाना पुर्णतः प्रतिबंधित रहेगा उल्लेख है। इसके उपरांत भी शहर में अशांति फैलाने की नियत से इस प्रकार की झूठी सूचना प्रसारित कर पुलिस को गुमराह कर आम जनता में भय उत्पन्न कर संत्रास कारित कर राज्य के विरुद्ध या लौक प्रशांति के विरुद्ध अपराध करने के लिये उत्प्रेरित कर कोई वर्ग य समुदाय किसी दूसरे समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिये उद्दीप्त किया है, एवं अपात कालिन सेवा को बाधित किया है। ऐसे आरोपियों पर सख्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित है

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