दुकानों को शाम 06 बजे तक खोलने की अनुमति

कांकेर सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-
दुकानों को शाम 06 बजे तक खोलने की अनुमति!
जिला कार्यालय में मंगलवार को आयोजित चेम्बर ऑफ कॉमर्स, अध्यक्ष किनारा संघ एवं अन्य व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दुकान तथा प्रतिष्ठान संचालन में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईडलाईन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का दुकान, प्रतिष्ठान संचालको द्वारा पालन किये जाने की शर्त पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान द्वारा पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अनुमति प्राप्त दुकान एवं प्रतिष्ठानों को शाम 06 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।
जिले में स्थाई दुग्ध दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को शनिवार एवं रविवार (पूर्णतः लॉकडाउन के दौरान) को प्रातः 07 बजे से प्रातः 10 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। ग्रामीण, शहरी दुग्ध उत्पादकों को शनिवार एवं रविवार (पूर्णतः लॉकडाउन के दौरान) प्रातः 07 बजे से सांय 06 बजे तक घर पहुंच सेवा की अनुमति होगी।
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