छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

समय सीमा में कार्य नही करने पर आयुक्त ने तीन ठेकेदारो पर लगाया छ: प्रतिशत् का पेनाल्टी: The commissioner imposed six percent penalty on three contractors for not doing the work within the time limit.

दुर्ग! निर्धारित समय सीमा के बाद भी बिना किसी कारण के ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नही किया जाता, जिससे शासन की योजनाओ का फायदा आम जन को समय पर नही मिल पाता एवं कार्य में विलंब होने से शासन स्तर पर एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा नाराजगी जाहिर की जाती है। इसलिए ठेकेदार द्वारा समय सीमा में कार्य नही करने पर निगम आयुक्त हरेश मंडावी के द्वारा पी.डब्लू.डी. मैन्युअल के अधिकतम् पेनाल्टी दण्ड विधान के प्रावधान अनुसार छ: प्रतिशत् राशि ठेकेदारो के देयक से काटा जा रहा है ।

जिससे कि भारी भरकम कटौती से बचने ठेकेदार समय पर कार्य पूर्ण करें तथा निगम द्वारा शासन की योजनाओं का तय समय सीमा में क्रियान्वयन किया जा सके। आयुक्त मंडावी ने पूर्व में ठेकेदार राज इंटरप्राईजेस पर अधिकतम् छ: प्रतिशत् पेनाल्टी लगाया था। वर्तमान प्रस्तुत देयक वार्ड क्रमांक 32 सामुदायिक भवन निर्माण के एजेन्सी मेसर्स जय चण्डी कंस्ट्रक्शन एवं वार्ड क्रमांक 55 सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य के एजेन्सी मेसर्स जी सेल्स सिंडीकेट को निर्धारित समय सीमा से एक वर्ष एवं उससे अधिक समय में कार्य करने के कारण आयुक्त द्वारा अधिकतम् दण्ड विधान के तहत् छ: प्रतिशत् पेनाल्टी लगाया गया। उन्होने कहा कि ऐसे ठेकेदारो को चिन्हित किया जावें जो समय सीमा पर कार्य पूर्ण नही करते। भविष्य में ऐसे ठेकेदारो को ब्लैक लिस्टेड करने पर भी विचार किया जा सकता है।

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