भूमिहीन कृषि मजदूरों को न्याय योजना के तहत लाभ दिलाने पंजीयन जारी Registration continues to provide benefits to landless agricultural laborers under Nyay Scheme
भूमिहीन कृषि मजदूरों को न्याय योजना के तहत लाभ दिलाने पंजीयन जारी
जिले मे अब तक 8 हजार 243 हितग्राहियों ने किया आवेदन
कलेक्टर नवागढ़ ब्लॉक मे पंजीयन कार्य मे तेजी लाने के दिए निर्देश
देव यादव S S न्यूज़ बेमेतरा
बेमेतरा 21 सितम्बर 2021-जिले में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ दिलाने के लिए प्रदेश मे 01 सितम्बर से पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर श्री विलास भोसकर संदीपान ने विकासखण्ड नवागढ़ मे अपेक्षित प्रगति नही आने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए जनपद पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी को पंजीयन कार्य मे तेजी लाने के निर्देश आज समय सीमा की बैठक मे दिए। योजना के तहत बेमेतरा जिले में 20 सितम्बर तक कुल 8 हजार 243 हितग्राहियों ने ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना के तहत पंजीयन के लिए आवेदन किए हैं। जिसमें बेमेतरा विकासखण्ड के 110 ग्राम पंचायतों मे 2876 आवेदन, साजा के 106 ग्राम पंचायतों मे 3080 आवेदन, नवागढ़ के 111 ग्राम पंचायतों मे 718 आवेदन, बेरला के 102 ग्राम पंचायतों मे 1569 आवेदन प्राप्त हुए हैं। शासन की इस जनहितकारी योजना का लाभ लेने के लिए भूमिहीन मजदूर काफी उत्साह के साथ पंजीयन कराने ग्राम पंचायत कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक भूमिहीन परिवार को छह हजार रुपये की अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। हितग्राही परिवार के चिन्हांकन के लिए पंजीयन का कार्य 01 सितंबर से शुरू हो गया है। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए योजना के अंतर्गत पंजीयन कार्य 01 सितंबर से 30 नवंबर तक किया जाएगा।
भूमिहीन कृषि मजदूरों के रूप में पंजीयन के लिए हितग्राहियों को आवेदन फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन फार्म में मुखिया का नाम, गांव का पता, पटवारी हल्का नम्बर, सदस्यों का विवरण, बैंक खाता, आधार कार्ड आदि का विवरण दर्ज करना होगा। सभी ग्राम पंचायतों में पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। हितग्राही परिवार को जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन करने के पश्चात पावती भी पंचायत सचिव से प्राप्त होगी। पंचायत सचिवों द्वारा प्राप्त आवेदनों को ग्रामवार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालय में निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। इस कार्यालय के पोर्टल में प्राप्त आवेदनों की इंट्री की जाएगी। तत्पश्चात् राजस्व अधिकारियों द्वारा भुइयां रिकार्ड के आधार पर इन प्रविष्टियों का परीक्षण किया जाएगा। पोर्टल में प्रर्दशित नियमो के अनुसार जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। भूमिहीन कृषि मजदूर के अंतर्गत जिले के ऐसे व्यक्ति को चिन्हांकित किया जाएगा जिनके पास कोई कृषि भूमि या वन अधिकार पट्टा नहीं है। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार तथा अन्य वर्ग आएंगे जिनके पास कोई कृषि भूमि ना हो। पंचायत के अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत चयनित हितग्राही परिवार के मुखिया को एक या दो किस्तों में छह हजार रुपये की अनुदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डी.बी.टी. के माध्यम से जमा की जाएगी।
देव यादव सबका संदेश न्यूज़ रिपोर्टर नवागढ़ बेमेतरा छत्तीसगढ़ 9098647395