छत्तीसगढ़
वयोश्री योजना: योजना में वरिष्ठ नागरिकों को नित्य जीवन हेतु मिलेंगे सहायक उपकरणProposal invited for printing work till 7th September Proposal invited for printing work till 7th September
वयोश्री योजना:
योजना में वरिष्ठ नागरिकों को नित्य जीवन हेतु मिलेंगे सहायक उपकरण
नारायणपुर, 29 अगस्त 2021- वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था से संबंधित किसी भी प्रकार के दिव्यांगता एवं शारिरिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को नित्य जीवन हेतु सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय वयोश्री योजना संचालित है। इस योजना के तहत् वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य उपकरण छड़ी बैसाखी वाॅकर, ट्राइपाॅडस/क्वाटपाड्स श्रवण यंत्र कृत्रिम दांत, नजर का चष्मा एवं विशेष उपकरण व्हीलचेयर, व्हील चेयर (कमोड सहित), चेयर/स्टूल (कमोड सहित) सिलिकाॅन फोम तकिया, नी बे्रस, स्पाइनल सपोर्ट, सरवाइकल काॅलर, लम्बोसैकल बेल्ट, वाॅकर/रोलेटर (ब्रेक सहित), छडी सीट (सहित) फुट केयर किट इत्यादि निशुल्क प्रदान किया जाता है।
इस योजना का लाभ लेने हेतु सहायक उपकरणों के लिए लाभार्थियों का पंजीकरण, चिन्हांकन उसके पश्चात् दूसरे चरण में चयनित लाभार्थियों को उपकरणों का निशुल्क वितरण किया जायेगा। विदित हो कि कोविड- 19 महामारी के कारण लाभार्थियों का पंजीकरण एवं स्थल पर एकत्रित होकर किया जाना उचित नहीं है। इस हेतु सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए लाभार्थियों का पंजीकरण ब्लाक स्तर विकेन्द्री तरीके से करवाने के निर्देष दिये गये हैं। इच्छुक लामार्थी अपना पंजीकरण किसी भी निकटतम जनसेवा केन्द्र में निःशुल्क करा सकते हैं। राष्ट्रीय क्योश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों में व्यक्ति को भारत का वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष और अधिक आयु) होना आवश्यक है। पहचान प्रमाण पत्र आधार कार्ड या आधार कार्ड के लिए आवेदन (आधार नामांकन पावती) यदि लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है तो पहचान के उद्देश्य के लिए निर्देशित पहचान दस्तावेजों में से कोई भी स्वीकार है। इसके साथ ही पात्रता के लिए जिला प्राधिकरण से प्रमाण पत्र या बीपीएल राशन कार्ड या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अथवा मनरेगा कार्ड या राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश की किसी अन्य पेंशन योजना के तहत बीपीएल श्रेणी नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण पत्र या निःशक्तता पैशन कार्ड या बीपीएल श्रेणी के अलावा अन्य वरिष्ठ नागरिक जिनकी सभी से मानसिक आय रूपये 15000/- प्रति माह से कम यह राजस्व विभाग, सांसद सांसद / विधायक एवं ग्राम सरपंच द्वारा प्रदत आय प्रमाण प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते है। इसके अलावा दो पासपोर्ट साईज फोटो। लाभार्थी 03 वर्षों के दौरान भारत सरकार राज्य सरकार या अन्य सामाजिक योजना के अंतर्गत किसी प्रकार शासकीय / अशासकीय संस्था से कोई उपकरण प्राप्त न किया गया हो। सहायक संचालक समाज कल्याण नारायणपुर ने जिले के वरिष्ठ नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र में जाकर कर अपना पंजीयन करावें एवं शासन की योजना का लाभ उठायें।