विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही पंचायत चुनाव में दे सकेंगे वोट Votes will be able to vote in Panchayat elections only after the name is registered in the voter list of the assembly.
विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही पंचायत चुनाव में दे सकेंगे वोट,
जांजगीर-चाम्पा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने पर ही ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जा सकता है। जांजगीर-चांपा जिले में 09 ग्राम पंचायत क्रमशः – केसला, किरारी, पौना, करमंदा, गिधौरी, सेमरिया, ठुठी, ठाकुरपाली, बघौद एवं पंच के रिक्त 51 पदों के लिये उप निर्वाचन कराया जाएगा।जिसके लिये निर्वाचक नामावली तैयार करने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी किया गया है।
जारी कार्यक्रम के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 28 अगस्त को किया जाएगा । 08 सितम्बर अपरान्ह 3 बजे तक दावा-आपत्ति ली जाएगी। दावा-आपत्ति का निराकरण 16 सितम्बर तक किया जाएगा। अंतिम प्रकाशन 12 अक्टूबर को होगा। निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है।अजय शर्मा सबका संदेश ब्यूरो