संशोधित समाचार सब्जी मंडी, बाजार, साप्ताहिक हाट बाजार, सेलून, ब्यूटी पार्लर को रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति,
सब्जी मंडी, बाजार, साप्ताहिक हाट बाजार, सेलून, ब्यूटी पार्लर को रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति,
सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स रात्रि 8 बजे तक नियत शर्तों,एस ओ पी के तहत खोले जा सकेंगे,
पूजा, धार्मिक स्थलों का संचालन शर्तों और एस ओ पी के तहत,
कोविड-19, के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के संक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी का आदेश,
जांजगीर-चांपा,2 जुलाई,2021/
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने कोविड 19, के न ए वेरिएंट के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर ब्यावसायिक एवं अन्य संस्थानों को खोलने और प्रचालन के संबंध में आदेश जारी किया है।
आज जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19, के संक्रमण के प्रकरणों में लगातार कमी हुई है किन्तु कोरोना वायरस के नए वेरिएन्ट का खतरा बना हुआ है, जिससे अधिरोपित प्रतिबंधों में समुचित छूट के साथ-साथ लोकहित में सार्वजनिक गतिविधियों एवं आवागमन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध जारी रखा जाना उचित प्रतीत होता है।
इसके मद्देनजर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टिकोण जिला दंडाधिकारी जितेन्द्र कुमार शुक्ला द्वारा निम्नानुसार आदेश जारी किया गया है
जिले के अंतर्गत (जिला प्रशासन द्वारा समय-समय में घोषित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर) सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मण्डी / बाजार साप्ताहिक बाजार, अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, ई-कामर्स, पार्क, जिम एवं ग्रंथालय रात्रि 8ः00 बजे तक खोले जा सकेंगे, किन्तु सभी ग्रंथालय का संचालन उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के साथ तथा कोविड-19 टीके के दोनों डोज ले चुके सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए पहले आओ, पहले पाओ के नियमानुसार किया जा सकेगा।
मदिरा दुकान प्रातः 9ः00 बजे से रात्रि 9ः00 बजे तक खोले जा सकेंगे।
सभी सिनेमा हॉल / थियेटर / मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल आम जनता हेतु उनके प्रचलित समय से अधिकतम रात्रि 8ः00 बजे तक खोले जा सकेंगे किन्तु सिनेमा हॉल / थियेटर / मल्टीप्लेक्स के संचालन की अनुमति संलग्न एसओपी / शर्तों के तहत होगी।
होटल, रेस्टोरेंट्स रात्रि 10ः00 बजे तक तथा रेस्टोरेंट बार, विनोद गृह एवं क्लब प्रातः 9ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल/रुम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टॉरेंट्स ऑनलाइन / टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देगें। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह, होटल एवं मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटल / मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगें, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जायेगी। आयोजन में धुमाल बैण्ड तथा डी. जे. साउण्ड बॉक्स बजाने की अनुमति संलग्न निर्धारित शर्तों के तहत होगी। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।
सभी पूजा / धार्मिक स्थल संचालन की अनुमति संलग्न एसओपी शर्तों के तहत होगी।
जिले के सभी कार्यालय, सामान्य कामकाज एवं आम जनता के कार्यों के शीघ्र निराकरण किये जाने हेतु 100 प्रतिशत अधिकारी / कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जावें। रजिस्ट्री कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारी/कर्मचारियों एवं पूर्ववत् टोकन प्रणाली / ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। सभी कार्यालय, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना, मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग एवं सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और कोविड-19, से संबंधित एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। कार्यालयों में आम जनता का प्रदेश को कोविड-19 से बचाव हेतु निर्धारित निर्देशों यथा फिजिकल डिस्टेसिंग तथा मास्क अनिवार्यतः धारण करने की शर्त पर शिथिल किया जाता है। सभी निजी सार्वजनिक कार्यालय के प्रमुख कोविड-19 टीकाकरण को प्राथमिकता देंगे। जिन कार्यालयों में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है, वह आम जनता हेतु यह सूचना प्रदर्शित करेंगे कि “इस कार्यालय में सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को टीका लग चुका है। “
जिले में स्थित समस्त शासकीय/अशासकीय बैंक, शासकीय डाकघर तथा बीमा कार्यालयों को कार्यालयीन एवं जन सामान्य हेतु टोकन सिस्टम के आधार पर अपने निर्धारित समयानुसार संचालन की अनुमति होगी। सहकारी बैंकों को समितिवार / ग्रामवार रोस्टर तैयार कर टोकन सिस्टम के आधार पर जन सामान्य लेन-देन संचालन की अनुमति होगी। सहकारी बैंकों में निर्देशों और कोविड-19, प्रोटोकाल के उल्लंघन होने पर समिति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। समस्त बैंक / डाकघर / बीमा शाखा प्रबंधन जारी निर्देशों, कोविड-19 प्रोटोकाल और उचित सामाजिक शारीरिक दूरी के उपायों का अक्षरस: पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे। सभी बैंक/ संस्था प्रमुख कोविड-19 टीकाकरण को प्राथमिकता देंगे। जिन कार्यालयों में सभी पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है, वह आम जनता हेतु यह सूचना प्रदर्शित करेंगे कि इस बैंक/ संस्था/ शाखा में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को टीका लग चुका है। “
सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी। निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।
सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सैनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 ,जांच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
सभी संचालित दुकानों / स्थापनाओं में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना, दुकान / स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर रखना तथा कोविड-19 टीकाकरण को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा। जिन दुकान स्थापना में सभी कर्मचारियों/ दुकान संचालक का टीकाकरण हो चुका है, वह आम जनता हेतु यह सूचना प्रदर्शित करेंगे कि “इस दुकान / स्थापना के संचालक तथा सभी कर्मचारियों को टीका लग चुका है।“ होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच कराना आवश्यक होगा ।साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 04, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर चालानी या 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करने या अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
आम जनता से यह अपेक्षा की गई है कि वे अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुए सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है। निजी / सार्वजनिक वाहनों में यात्रा के दौरान भी मास्क व फिजिकल डिस्टेसिंग के नियम का कड़ाई से पालन किया जावे।
छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के 20-05-2021के निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। जिसके अनुसार हवाई यात्रा रेल मार्ग या सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास 96 घंटे पूर्व के भीतर की आर. टी. पी. सी. आर. जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण पत्र होगा उन्हें ही जांजगीर-चाम्पा जिले के भीतर रेलवे स्टेशन अथवा बॉर्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा हेतु अनुमति होगी। जिन यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि 96 घंटे पूर्व तक की आर. टी. पी. सी. आर. जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी उनकी कोविर्ड टेस्ट जांच रेलवे स्टेशन/ एयरपोर्ट पर की जायेगी तथा रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आईसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा।
मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा, उल्लंघन पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। किसी दुकान / मॉल हॉल को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़ भाड़ एकत्रित करने पर या राज्य शासन इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के अधीन आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेगा। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।
निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी-
स्कूल एवं महाविद्यालय विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे किन्तु राज्य शासन के निर्देशानुसार ओपन स्कूल कॉलेज में बाह्य एवं आतंरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने संबंधित विद्यार्थी कोविड-19, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जा सकेंगे संबंधित प्राचार्य सुचारू व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को परीक्षा देने तक के लिये रूकने की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं एवं ऑनलाईन शिक्षा को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी किन्तु कोचिंग क्लासेस उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत तथा एक समय में अधिकतम 50 विद्यार्थियों की सीमा के साथ उनके प्रचलित समय से रात्रि 8ः00 बजे तक खोले जा सकेंगे।
सभी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, मनोरंजन एवं राजनैतिक आयोजन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
रात्रि कफ्र्यू –
आवश्यक गतिविधियों, जिसमें एकाधिक शिफ्टों में औद्योगिक इकाइयों का प्रचालन, – राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर सामानों की आवाजाही, थोक माल / वेयरहाउस / कार्गो / फल / सब्जी की लोडिंग और अनलोडिंग तथा बसों, रेलगाड़ियों और वायुयानों से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य की यात्रा, बिन्दु क्रमांक 02 एवं 04 (निर्धारित समय तक), पेट्रोल पम्प, अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकानें, स्वास्थ्य, आपातकालीन सेवाएं भी शामिल है, को छोड़कर रात्रि 8ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक जिले में लोगों की आवाजाही / गतिविधियां कड़ाई से निषिद्ध रहेगी।
यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर ग्रामीण) कमाण्डेंट होमगार्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चौकी, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं, अस्पताल पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, फायरब्रिगेड, नगरपालिका सेवाएं साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल प्रदाय, रेल्वे, टेलीकाम, इन्टरनेट सेवाएं, एटीएम एवं आपातकालीन सेवाएं हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता के लिए प्रवेश की अनुमति होगी ।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति समूह / प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथासंशोधित 2020 के तहत अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक रूप से तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।