छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

मान. उच्च न्यायालय ने किया गणपति बिल्डर्स के स्टे को खारिज

नोटिस के बाद निगम ने तोड़ा गणपति विहार का अवैध निर्माण

दुर्ग  ! निगम आयुक्त सुनील अग्रहरि के आदेशानुसार नगर पालिक निगम दुर्ग ने गणपति विहार के बिल्डर्स द्वारा पहुच मार्ग में कर लिए अवैध निर्माण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोर्ट स्टे को खारिज कर दिये जाने एवं नोटिस जारी करने के बाद आज अवैध बाउण्ड्रीवाल को तोड़ दिया गया। कार्यवाही के दौरान जिला प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार खिलेश देशलहरे, तथा सत्येन्द्र शुक्ल, निगम भवन अधिकारी टी.के. देव, उपअभियंता गिरीश दीवान तथा पुलिस बल तथा अतिक्रमण दस्ता प्रभारी शिव शर्मा एवं उनकी टीम उपस्थित थे ।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती दुर्गा देवी पाण्डेय की अपनी भूमि तक पहुच मार्ग गणपति विहार होकर जाती  थी । जिसे गणपति विहार बिल्डर्स द्वारा बाउण्ड्रीवाल निर्माण कर आवागमन को अवरुद्ध कर दिया गया था । इस संबंध में श्रीमती दुर्गादेवी पाण्डेय के आवेदन पर नगर पालिक निगम दुर्ग तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा बाउण्ड्रीवाल हटाने नोटिस जारी की गई थी । इस संबंध में गणपति विहार बिल्डर्स ने नोटिस के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय में पीटीशन दायर कर दी गई । जिसमें मा. उच्च न्यायालय द्वारा 20/3/18 को अनावेदक को स्टे प्रदान किया गया था । मा. उच्च न्यायालय द्वारा पीटीशन क्रं. 957/2018 की अग्रिम सुनवाई करते हुये दिनांक 16/8/018 को उन्होंने अपने स्टे आदेश को खारिज कर दिया गया । (वेकेंट कर दिया गया) तद्पश्चात गणपति विहार बिल्डर को नगर पालिक निगम दुर्ग एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा पुनः नोटिस जारी कर अवैध बाउण्ड्रीवाल को हटाने निर्देशित किया गया था। नोटिस सूचना का पालन नहीं किये जाने के कारण आज 21/6/19 को नगर निगम अमले ने उक्त बाउण्ड्रीवाल को तोड़ कर मार्ग को पहुँच मार्ग को मुक्त किया ।

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