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*कोरोना से परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता देने के लिए आशा एवं स्माईल योजना*

बिलासपुर 18 जून 2021/जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति बिलासपुर द्वारा ऐसे परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु कोविड-19 महामारी से हुई है एवं उन्हें जीवन-यापन करने में कठिनाई का सामना करना पड़*कोरोना से परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता देने के लिए आशा एवं स्माईल योजना रहा है। उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा आशा एवं स्माईल नाम से योजना प्रारंभ किया जा रहा है।
परिवार का मुखिया जो परिवार का पालन पोषण करता था जिनकी मृत्यु कोेरोना से हो गई हो तो उनके उस परिवार का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति के लिए योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाना है। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए अधिकतम राशि 5 लाख रू. का ऋण दिया जायेगा। जिसमें 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान शामिल होगा।
योजना के लिए आवेदक को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा समुदाय का सदस्य (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा) होना चाहिए। आवेदक बिलासपुर जिले के मूल निवासी हो (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा)। आवेदक की वार्षिक परिवारिक आय 3 लाख रू. तक होनी चाहिए (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा)। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अर्थात् रोटी कमाने वाले की मृत्यु तब हुई हो जब वह 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में था। ‘‘रोटी कमाने वाला उस परिवार के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी आय कुल घरेलू आय में सबसे अधिक अनुपात मंे योगदान करती है। कोविड-19 द्वारा रोटी कमाने वाले की मृत्यु का प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार्य दस्तावेज रजिस्टार जन्म और मृत्यु या स्थानीय नगर निकाय द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र या श्मशान या कब्रिस्तान में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा रसीद। यदि किसी गांव में मृत्यु हुई है तो गांव के प्रखण्ड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) का पत्र भी स्वीकार किया जा सकता है।
इसी प्रकार से कार्यपालन अधिकारी ने ऋण लेने के इच्छुक आवेदकों को अवगत कराया है कि ऋण स्वीकृत किए जाने की स्थिति में आवेदक के ऋण के बराबर का जमानत लगाना होगा। ऋण ब्याज दर 6 प्रतिशत वार्षिक प्रतिमाह किश्त के रूप में वसूल की जाएगी। जो पात्र आवेदक है अविलंब आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर 25 जून 2021 तक कार्यालय कलेक्टर, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति बिलासपुर, पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग, कक्ष क्रमांक 17, प्रथम तल में निर्धारित अवधि में आवेदन प्राप्त व जमा कर सकते हैं।

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