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पारले जी, लेस, हल्दीराम के प्रोडक्ट वाले सामानों के रेपर से हो रही है निगम क्षेत्र में भारी गंदगी

आयुक्त अब इस पर लगाम कसने वेस्ट रेपर को डिस्ट्रब्यूटर करें कलेक्शन

नही करने पर बेचने के लासयेंस निगम करेगी निरस्त

भिलाई। नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर वे सभी प्रयास किए जा रहे हैं जो इसके लिए जरूरी माने जाते हैं। लेकिन देखा गया है कि हानिकारण प्लास्टिक के कचरे पर लगाम लगाना मुश्किल हो गया। अब इस मसले पर आयुक्त एसके सुंदरानी ने सख्ती दिखाई है। आयुक्त सुंदरानी ने पारले जी, लेस, हल्दीराम, साफी पैकिंग, स्ट्रेफी पैकिंग आदि निर्माता कंपनी को उनके डिसटीब्यूटर के माध्यम से वेस्ट प्लास्टिक को संग्रहित करने पत्र लिखा है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो बेचने वालें की अनुज्ञप्ति लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा।

नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एसके सुंदरानी ने बेतरतीब फैले हुए पॉलिथीन वेस्ट मटेरियल पर सख्ती दिखाते हुए विभिन्न निर्माता कंपनियों को पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि आपके बहुस्तरीय प्लास्टिक जैसे या पैकेजिंग के संग्रहण के अंतर्गत पैकिंग का विक्रय निगम क्षेत्र में किया जाता है, विक्रय सामग्री के उपयोग के उपरांत निकलने वाले वेस्ट रैपर का निष्पादन नहीं होने के कारण शहर में बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए पाए जाते हैं जिससे शहर का वातावरण अस्वच्छ से दिखता है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना के अनुसार उपयोग में लाए गए बहु स्तरीय प्लास्टिक सैसे या पैकेजिंग के संग्रहण का प्रमुख दायित्व उन उत्पादको, आवश्यकताओं और ब्राउंड स्वामित्व का होगा जो बाजार में उत्पाद को पेश करते हैं। उन्हें अपने उत्पादों के कारण जनित प्लास्टिक अपशिष्ट को वापस संग्रहण करने की प्रणाली स्थापित करने की जरूरत है। संग्रह करने की यह योजना स्थापित करने या प्रचालन या नवीनीकरण के लिए सहमति हेतु आवेदन करते समय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करनी होगी। जिन ब्रांड स्वामित्व की सहमति का नवीनीकरण इन नियमों की अधिसूचना से पहले कर दिया गया है वे इन नियमों की अधिसूचना की तारीख में 1 वर्ष के अंदर उक्त योजना प्रस्तुत कर देंगे और उसके 2 वर्ष बाद लागू करने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करें। प्रावधानों के अंतर्गत आपके द्वारा उत्पादित बहुस्तरीय प्लास्टिक सैसे या पैकेजिंग जो वेस्ट होने के उपरांत उन्हें संग्रहित करने की व्यवस्था आज तक प्रारंभ नहीं की गई है तो यह कृत्य प्लास्टिक अपशिष्ट हथालन नियम 2016 के विपरीत हैै।

आयुक्त सुंदरानी ने कहा कि इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की कंडिका 9.2 के अनुसार वेस्ट प्लास्टिक को डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से संग्रहित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके डिस्ट्रीब्यूटर एवं निकाय क्षेत्र में विक्रय कर्ता को जारी अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जावेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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