कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन के प्रतिबंधात्मक आदेश में किया आंशिक संशोधन
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*कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन के प्रतिबंधात्मक आदेश में किया आंशिक संशोधन*
*स्थायी, अस्थायी सभी व्यवसायिक संस्थानों को शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति*
*ठेले,गुमटी के माध्यम से चाय, नाश्ता, गुपचुप, चाट पानठेला एवं फास्टफूट के व्यवसायी दे सकेंगे पार्सल सुविधा*
कवर्धा, 27 मई 2021। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने जिले में कबीरधाम जिले में कंटेनमेंट जोन के प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है। कलेक्टर ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश के सकारात्मक प्रभाव के कारण कोरोना पाॅजेटिव दर कम होने पर वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है। आदेश के तहत स्थाई, अस्थाई सभी दूकानों को शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन हाॅटल,क्लब,रेस्टोरंेट के लिए शर्तों के साथ खोलना होगा। इसके अलावा मैरिज हाॅल, स्विमिंग पूल, बाजार तथा सिनेमा हाॅल, थियेटर,विद्यार्थियों के लिए स्कूल,पर्यटन स्थल, कोचिंग क्लास, सभा, जुलुस, धरना, प्रदर्शन,सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक में प्रवेश के पहले 7 दिवस के भीतर का कोरोना निगेटिव प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। अन्य राज्यों से जिले के सीमा मंे प्रवेश के लिए यात्रियों को 96 घंटे के भीतर करोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने के प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है।
*मैरिज हाॅल, स्विमिंग पूल, बाजार तथा सिनेमा हाॅल/थियेटर,विद्यार्थियों के लिए स्कूल,पर्यटन स्थल, कोचिंग क्लास, सभा, जुलुस, धरना, प्रदर्शन,सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे*
जारी आदेश में आगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी, जिसमें सभी मैरिज हाॅल, स्विमिंग पूल, बाजार तथा सिनेमा हाॅल/थियेटर बंद रहेंगे। स्कूल एवं काॅलेज, विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी प्रकार की सभा, जुलुस, धरना, प्रदर्शन,सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। रिसाॅर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह कार्यक्रम निवास-गृह एवं होटल में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन की शर्तों के अधीन आयोजित करने की अनुमति होगी। विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 रहेगी। इसी प्रकार अंत्योष्ठि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी। विवाह कार्यक्रम के लिए कार्यालयीन आदेश नौ मई 2021 का पालन अनिवार्य होगा।
*सभी प्रकार की स्थायी व अस्थायी दूकानें शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति,हाॅटल रेस्टारेन्ट के लिए शर्ते लागू*
इसी प्रकार सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट,सुपर बाजार, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम संध्या 6 बजे तक (साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर) खुले रहेंगे। क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से आॅनलाईन, टेलीफोनिक आॅर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन-हाउस डाइनिंग पूर्ववत प्र्रतिबंधित रहेगी। क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय रात्रि 09ः00 बजे तक तथा आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचनं,स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
*शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक में प्रवेश के पहले 7 दिवस के भीतर का कोरोना निगेटिव प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य*
कबीरधाम जिले के सभी कार्यालय अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करते हुए, कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन के लिए कार्यालय खोले जायेंगे। जिले के किसी भी शासकीय,अर्द्धश्शासकीय कार्यालय अथवा बैंक में प्रवेश के पूर्व 07 दिवस के भीतर का कोरोना निगेटिव प्रमाण पत्र दिखाए जाने पर ही आम नागरिकों को प्रवेश की अनुमति होगी। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाॅफ सहित पूर्ववत टोकन/आॅनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकाॅम, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशाॅप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।
*गैस एजंेसी को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देना होगा*
सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी और मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि के लिए खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या आॅनलाईन आॅर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी, कबीरधाम द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़ भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।
*दूकान संचालक और कर्मचारियों के एक माह में एक बार कोविड टेस्ट अनिवार्य*
सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। जिले के सभी दुकानदारों एवं वहां पर कार्यरत व्यक्तियों को महीने में कम से कम एक बार कोरोना जांच कराना अनिवार्य होगा। यदि किसी दुकान के मालिक अथवा कर्मचारी कोरोना पाॅजिटीव हो जाते है, तो दुकान एक सप्ताह के लिए बंद कर दी जाएगी। होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस के लिए दुकान सील करने की कार्यवाही की जाएगी। प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 6ः00 बजे तक रात्रिकालिन कफ्र्यु लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
*साप्ताहिक अवकाश के दिवसों में पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा*
साप्ताहिक अवकाश दिवसो में पूर्ण लाॅकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकानें, एल.पी.जी. पैट शाॅप, न्यूजपेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम तीन, आॅटो में ड्राईवर सहित अधिकतम तीन एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। जिले के भीतर घरों से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा सेनेटाईजर प्रयोग करेंगे। आम जनता से अपेक्षा की जाती है कि अति आवश्यक होने पर ही घरो से बाहर निकले एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना तथा कोविड टीकाकरण कराया जाना अपेक्षित है।यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है। अग्निश्शामन सेवाओं के संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों,कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी लेकिन इन शासकीय कार्यालयों में उपर्युक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। जिले के किसी ग्राम/वार्ड/क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है, तो उस स्थिति में संबंधित क्षेत्र में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष संपूर्ण गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
*अन्य राज्यों से जिले के सीमा मंे प्रवेश के लिए यात्रियों को 96 घंटे के भीतर करोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने के प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा*
अन्य राज्यों से जिले की सीमा में प्रवेश करने के लिए जिन यात्रियों के पास 96 घंटे के भीतर की कोरोना जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड वैक्सीन के दोनो डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। ऐसे व्यक्त्यिों को ही जिले के भीतर यात्रा की अनुमति होगी। जिले के समस्त नगरीय निकायों एवं ग्राम रेंगाखारकला, पोड़ी, कुण्डा, दामापुर बाजार, झलमला, कुकदूर, चिल्फी एवं कांपादाह के भीतर (ग्राम/नगरीय निकाय के व्यक्तियों को छोड़कर शेष को सीमा में) प्रवेश के पूर्व सात दिवस के भीतर का कोरोना निगेटिव प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। किन्तु उपर्युक्त नगरीय निकाय/ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले (जो उक्त क्षेत्र में नहीं रूकेंगे) व्यक्तियों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे दुकानदार, जिनकी दुकान और घर नगरीय निकाय सीमा के दो किलोमीटर तक की सीमा में है, उन्हें संबंधित नगरीय निकाय से पास जारी किया जाएगा, जिससे दुकान संचालन व आवागमन में असुविधा न हो। ऐसे पासधारी व्यक्तियों को सात दिवस के भीतर कोरोना जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने से छूट प्रदान की जाती है।
*ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में हाॅट बाजार बंद रहेंगे, नगर पालिका से अनुमति प्राप्त होने बाद ही थोक सब्जी मण्डी का संचालन किया जाए*
जिले के भीतर समस्त हाॅट बाजार बंद रहेंगे। इसी प्रकार नगरीय निकाय के भीतर सब्जी बाजार बंद रहेंगे। फल,सब्जी का विक्रय ठेले के माध्यम से मोहल्लो में घूमकर ही किया जा सकेगा। सभी प्रकार के स्थायी, अस्थायी ठेले, गुपचुप दुकान, गुमटी इत्यादि के माध्यम से सामग्री विक्रेताओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आदेश की अवहेलना करने पर जब्ती अथवा चालानी कार्यवाही की जाएगी। उपर्युक्त में जिन सेवाओं,दुकानों को संचालन की अनुमति प्रदान की गई है, उन्हें अपने संस्थान, दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना तथा ग्राहकों के लिए सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। थोक सब्जी मण्डी नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्थान/समय पर ही संचालन हो सकेंगे। नगर पालिका से अनुमति प्राप्त होने बाद ही थोक सब्जी मण्डी का संचालन किया जाएं।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270, एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।
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