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कुछ नियम व शर्तों के साथ बेमेतरा जिला अनलाॅक,जिलेवासियों को संकटकाल में मिली राहत की खबर*

*बेमेतरा:-* कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज एक आदेश जारी कर पूर्व में घोषित कंटेनमेंट जोन (लाॅकडाउन) की प्रक्रिया पर पुर्नविचार करते हुये छ.ग. राज्य शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप बेमेतरा जिला को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में बेमेतरा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 31 मई 2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला बेमेतरा में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध आरोपित किये गये थे।
बेमेतरा जिले में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की दर 08 प्रतिशत कम हो जाने पर पूर्व में घोषित कंटेनमेंट जोन (लाॅकडाउन) की प्रक्रिया पर पुर्नविचार करते हुये छ.ग. राज्य शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप बेमेतरा जिला को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर राजस्व जिला बेमेतरा की सीमा के अंतर्गत निम्नानुसार आदेश पारित की जाती हैः-जिसमें दुकानों/संस्थानों की वर्ग एवं कार्यावधि निर्धारित किया गया है, जिसमें सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शाॅपिंग माॅल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुग्ध वितरण, सेलून, ब्यूटी पार्लर प्रातः 6.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक, रेस्टोरेंट/होटल/ढाबा में टेक-अवे एवं होम डिलीवरी (होटल में ठहरे हुए आगंतुक व्यक्तियों के लिए हाॅटल के अन्दर खाने की व्यवस्था की जा सकेगी) नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत प्रातः 6.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक एवं रेस्टोरेंट/होटल/ढाबा में टेक-अवे एवं होम डिलीवरी नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर (ग्रामीण अंचल/राष्ट्रीय राजमार्ग में) प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

जारी आदेश मे यह भी कहा गया है कि शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगे। समाचार पत्रों का वितरण प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे तक तथा संध्याकालीन समाचार पत्रों का वितरण सायं 05ः00 बजे से 06ः30 बजे तक किया जा सकेगा। सभी पान/सिगरेट, ठेला तथा चैपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, गन्ना रस, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन प्रातः 06ः00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक किया जा सकेगा तथा कोरोना व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। ठेला के संचालन स्थल पर डस्टबीन रखा जाना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार के खाद्य सामाग्री स्थल पर न फैलाया जाये और न ही किसी प्रकार की अस्वच्छता हो इसका पूर्ण ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा। जिले की समस्त प्रकार के देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन संध्या 6.00 बजे तक होगा तथा इस बाबत पूर्व में जारी निर्देश यथावत रहेगें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सिनेमा/मल्टीप्लेक्स/छबिगृह/सभी जिम, स्विमिंग पूल आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगे।
सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानो के खुलने एवं बंद करने के समय सीमा को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। सभी पार्क, रिसाॅर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगंे। सभी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगे, जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्ववत प्रभावशील रहेगा। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजित में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु इत्यादि संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी तथा इन प्रयोजन हेतु कार्यक्रम आयोजन की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिया जाना अनिवार्य होगा। जिले में सभी स्कूल/काॅलेज/कोचिंग संस्थान विद्यार्थीयों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थीयों को ही निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त परीक्षाओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सभी शैक्षणिक गतिविधि बंद रहेगी। कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय/मरम्मत हेतु दुकानों को प्रातः 06ः00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त अवधि में कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी। वाहन मरम्मत/पंक्चर सुधार, स्टेशनरी शाॅप, लाॅन्ड्री सर्विसेस, आटा-चक्की, पैकेजिंग मटेरियल व संबंधित इकाइयों के संचालन हेतु प्रातः 06ः00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक अनुमति रहेगी। वाहन विक्रय हेतु शो-रूम/रिपेयरिंग वर्कशाप खुल सकेगें तथा कोरोना व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा। सभी दुकानों में ग्राहकों के खड़े होने हेतु स्थल चिन्हांकित किया जाना अनिवार्य होगा तथा धूप आदि से बचाव के उपाय किया जाना आवश्यक होगा। बेमेतरा जिले में कोविड -19 टीकाकरण के लिए ‘‘सीजी टीका’’ पोर्टल में पंजीयन हेतु बनाये गये सुविधा केन्द्र में निःशुल्क पंजीयन किया जावेगा। इसके अतिरिक्त ‘‘सीजी टीका’’ पोर्टल में च्वाईस सेंटर को संचालन की अनुमति सायं 06ः00 बजे तक होगी, जहां हितग्राही अपना पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई.डी.कार्ड., ड्राईविंग लाईसेंस आदि लेकर जा सकेगा, परंतु इन केन्द्रों में कोरोना प्रोटोकाॅल, मास्क तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ केन्द्र की आई.डी. निरस्त की जा सकेगी।

प्रत्येक दुकान संचालक को अपने संस्थान में कार्यरत सभी व्यक्तियों को कोरोना से बचाव हेतु समयानुसार कोविड-19 संक्रमण की जांच व टीकाकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। समस्त प्रकार की एकल दुकानें एवं एकल किराना/डेली नीड्स दुकानें, माॅल/सुपर मार्केट/सुपर बाजार में स्थित दुकाने, फल/सब्जी, अन्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री तथा दुग्ध/दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें प्रातः 06ः00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक खोली जा सकेगी। किसी दुकान में मास्क/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड़-भाड़ होने की दशा में अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील की जावेगी। संबंधित दुकानदार फल/सब्जी, अन्डा, मास, मछली, पोल्ट्री एवं किराना सामग्री/ग्राॅसरी की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। आॅटो व टेक्सी की सेवायें जिले में उपलब्ध होगी तथा इनमें ड्रायवर के अतिरिक्त अन्य दो सवारी ही एक बार में बैठ सकेगें। जिले में संचालित मेडिकल दुकानें, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसियाॅ, पी.डी.एस. दुकानें अपने निर्धारित अवधि में संचालित रहेंगी अर्थात ये दुकानें प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी। ई-कामर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजाॅन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी की जा सकेगी। बेमेतरा जिले के अंतर्गत सभी कार्यालय आज दिनांक से सामान्य रूप से संचालित रहेगें तथा आम जनता भी शासकीय विभागों में आवश्यकतानुसार उपस्थित होकर कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन करते हुये अपने कार्यो का संपादन करा सकेंगे। कार्यालय में अधिकारी/कर्मचारी सामान्य रूप से उपस्थित हो कार्यो का निष्पादन करेगें। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण ईकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण की अनुमति रहेंगी तथा लाॅकडाउन की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। इसी तरह शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित श्रम मूलक निर्माण कार्य, मनरेगा के कार्य यथावत कोविड नियमांे का पालन करते हुये जारी रहेंगे। सभी व्यापारियों/कर्मचारियों/ग्राहको को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान/संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीद्दारी करने के लिए आये ग्राहको को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय/वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं/सेवाओं का विक्रय किया जावे। प्रत्येक दुकान/संस्थान में स्वयं तथा आंगतुको के उपयोग हेतु सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा, अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कन्टेंनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेगे एवं उस क्षेत्र में कन्टेंमेन्ट जाने के समस्त नियमों का पालन करना होगा। यदि किसी व्यवासायी के द्वारा उपरोक्त शर्तो में सेे किसी एक या एक से अधिक शर्तो को उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी दुकान/संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जावेगा। सभी एसडीएम/एसडीओपी/तहसीलदार एवं थाना प्रभारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सतत भ्रमण कर निगरानी रखेगें। उल्लंघन की स्थिति में समुचित वैधानिक कार्यवाही करेगें। सभी इंसीडेंट कमांडर अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार एवं थाना प्रभारी अपने प्रभार क्षेत्र के सभी कंटेनमेंट जोन में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक दिवस सायं 06ः00 बजे से अगली सुबह 06ः00 बजे तक रात्रीकालीन कफ्र्यू प्रभावशील होगा। इस अवधि में अतिआवश्यक मेडिकल ईमरजेंसी के अलावा आवागमन प्रतिबंधित होगा। इस आदेश द्वारा लाॅकडाउन का आदेश शिथिल किये जाने से अब बेमेतरा जिले से अन्यत्र जिले/अंतर्राज्यीय यात्रा में जाने वाले यात्रियों को ई-पास/मैनुअल पास की आवश्यकता नहीं होगी। सभी शासकीय व निजी संस्थाओं में बगैर मास्क के प्रवेश प्रतिबंधित होगा तथा कार्यालय/संस्थाओं में हैण्ड सैनेटाईजर व मास्क अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखा जाना आवश्यक होगा। मीडियाकर्मीयों द्वारा यथा संभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। अत्यावश्यक कार्य होने पर बाहर निकलने पर अपना आई.डी. कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क संबंधी कोरोना प्रोटोकाॅल का सख्त पालन सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दुओं पर पृथक से आदेश जारी किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट बेमेतरा द्वारा जारी निर्देश अंतिम व सर्व संबंधितों को मान्य होग। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है वर्तमान परिवेश में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाता है इस आदेश का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार व कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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