लॉकडाउन के संबंध में संशोधित आदेश जारी दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तकलॉकडाउन के संबंध में संशोधित आदेश जारी दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक Revised order issued regarding lockdownOpening time of shops from 10 AM to 3 PM
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लॉकडाउन के संबंध में संशोधित आदेश जारी
दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक
फल एवं सब्जी का विक्रय निर्धारित स्थल पर होगा
नारायणपुर 21 मई 2021- कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू ने पूर्व में जारी आदेश के तहत् नारायणपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये है। आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु निर्बंधनों में रियायत देते हुए देते हुए संशोधित प्रतिबंधित आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि नारायणपुर जिला अंतर्गत सभी प्रकार की दुकानों/प्रतिष्ठानों को सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाती है। इसके साथ ही उक्त अवधि के दौरान स्थानीय एवं नजदीकी गांव से आने वाले फल, सब्जी के विक्रताओं को नगर पालिका अधिकारी द्वारा वार्डों में निर्धारित स्थलों पर ही फल, सब्जी के विक्रेताओं के लिए पूरे शहर में पर्याप्त दूरी बनाने हेतु प्वाइंट निर्धारित कर चूना से मार्किंग स्थानों में प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि समस्त दुकानदारों, संचालकों और सब्जी, फल विक्रेताओं को प्रत्येक 10 दिवस में कोविड जांच कराना अनिवार्य होगा।