छत्तीसगढ़

महासमुन्द वनमंडल में जंगली सुअर का शिकार 9 आरोपियों पर अपराध पंजीबद्ध महासमुन्द वन में पाए जाने वाले कीट 9 अपराध पंजीबध

*महासमुन्द वनमंडल में जंगली सुअर का शिकार 9 आरोपियों पर अपराध पंजीबद्ध*
जंगली जानवरों के शिकार का समाचार आम बात सी हो गयी है आए दिन जंगली जानवर शिकारियों के शिकार हो रहे है सुअर से लेकर हाथियों तक का शिकार करने में जिले में शिकारियों को सफलता मिल चुकी है की कुछ माह पूर्व तो पिथौरा में शिकारियों के जाल में फसकर हाथी को भी जान से हाथ धोना पड़ा था।
(स्वप्निल तिवारी)
महासमुंद जिले अंतर्गत वन परि क्षेत्र महासमुन्द के झलप के समीपस्थ
काेलपदर कक्ष क्र. 91 वन विकास निगम में दिनांक 19.05.2021 काे विद्युत तार तरंगित कर
04 नग जंगली सुअर शावक का अवैध शिकार कर जंगल के पास बिक्री करने की खबर प्राप्त
हाेने पर 09 आरोेपियों काे हिरासत में लिया गया है। आराेपियों के नाम 1. चमार सिंह/चंदर
सिंह खड़िया, उम्र 45 वर्ष, ग्राम- काेलपदर 2. रातु/जाेहर सिंह कमार ,उम्र 50 वर्ष, ग्राम-
काेलपदर 3. गयाराम/नकुल सिंह धु्रव उम्र 63 वर्ष, ग्राम- काेलपदर 4. बुटिया/साधु
विश्वकर्मा उम्र 40 वर्ष, ग्राम- कोलपदर 5. परदेशी/रामा निषाद उम्र 26 वर्ष ग्राम- काेलपदर
6. साधुराम/परसराम यादव, उम्र 50 वर्ष, ग्राम- काेलपदर 7. लेकेश/संतलाल यादव, उम्र 31
वर्ष 8. कैलाश कुमार/बिहारी लाल उम्र 29 वर्ष, ग्राम- काेलपदर 9. हृदयराम/रथ्थू राम साहू,
उम्र 32 वर्ष, ग्राम- काेलपदर , वि.ख.-महासमुन्द, जिला- महासमुन्द के निवासी है। आराेपियाे
के पास से 557 मीटर जी.आई. तार लगभग 3.560 कि.ग्रा., 31 नग खुटी, 01 नग तीर, 01
नग करतल, 03 नग छुरी, 01 नग फाईल, 01 नग तराजू, 01 नग 1 कि.ग्रा. का बट, मा ंस
लगभग 1.560 कि.ग्रा., 01 नग कढ़ाई, 01 नग ढक्कन, 03 नग थाली, 01 नग चम्मच जप्त
कर वन अपराध प्रकरण क्र. 13395/17 दिनांक 19.05.2021 जारी कर प्रकरण विवेचना मे
लिया गया।
उपराेक्त अपराधियाें के विरुद्ध वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, 39(2) (3), 43(1)क, 44, 52 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के अंतर्गत आराेपियों
काे दिनांक 20.05.2021 काे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

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