किसान को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार
कोण्डागांव । जैविक खाद व्यवसाय के नाम पर ठगी का एक मामला प्रकाश में आया। मामला फरसगांव थाना अंतर्गत ग्राम मांढोकीखरगांव का है जहां प्रार्थी गोवर्धन मरकाम पिता मोतीराम मरकाम द्वारा 02/11/2017 में फरसगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि मध्यप्रदेश राज्य के जिला देवास के निवासी राजेश कुमार सोनी पिता रमेश प्रसाद के द्वारा जैविक खाद व्यवसाय के नाम पर प्रार्थी गोवर्धन मरकाम से डेढ़ लाख का ठगी किया है।
प्रार्थी के अनुसार 2014 में समाचार पत्र के विज्ञापन के आधार पर “कृष्णा बायोटेक कंपनी” से फोन के माध्यम से संपर्क किया तो आरोपी द्वारा व्यवसाय हेतु विभिन्न प्रलोभनों के साथ साथ व्यवसाय शुरू करने हेतु डेढ़ लाख रुपए की मांग की गई। प्रार्थी द्वारा इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जाहिर करने के पश्चात रकम किश्तों में देने की बात हुई तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा 2014 से 2016 तक आरोपी के पांच अलग-अलग नामों के बैंक अकाउंट में डेढ़ लाख रुपए कई किश्तों में डालकर रकम पूरा किया गया। रकम पुरा करने के पश्चात आरोपी द्वारा प्रार्थी को न जैविक खाद सप्लाई किया गया और न ही रकम वापसी की गई। आखिरकार थक हारकर प्रार्थी द्वारा थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाया गया।
रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात फरसगांव पुलिस द्वारा विभिन्न माध्यम एवं फोन नंबर ट्रेस कर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की परंतु आरोपी चकमा देकर फरार था। फिर अचानक फोन नंबर ट्रेस कर आरोपी का पता मिलने पर तुरन्त फरसगांव थाने के उपनिरीक्षक अजय झा साइबर सेल की मदद सें अपनी टीम को लेकर आरोपी के पतासाजी में मध्यप्रदेश के देवास पहुची । जहाँ जबलपुर जिला के एलआईजी 05 पुनित नगर आधारतल से आरोपी को देवास जिला से गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा अभिरक्षा में फरसगांव थाने लाया गया।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने फर्जी कृष्णा बायोटेक कंपनी के नाम पर ठगी करने की गुनाह कुबूल किया गया। फरसगांव पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 107/17 धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा किया गया।
सबका संदेस ब्यूरो, कोंडागांव 9425598008