अनुग्रह राशि बढ़ी, कोविड में मृत ईपीएफ खाताधारी कर्मचारी के परिजन कर सकते हैं क्लेम प्रस्तुत, Grace amount increased, relatives of deceased EPF account holders in Kovid can submit claims
दुर्ग / औद्योगिक कारखाना एवं स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारी तथा जो प्लेसमेंट के माध्यम से नियुक्त हैं। जिनका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में खाता धारक के रूप में पंजीयन है, ऐसे कर्मचारियों की कोविड-19 मृत्यु उपरांत बीमा राशि में वृद्धि की गई है। इस नवीन बीमा प्रावधान के तहत खाताधारकों के परिजनों के लिए न्यूनतम अनुग्रह राशि 2.5 लाख रुपए से अधिकतम अनुग्रह राशि 7 लाख रुपये दिनांक 28 अप्रैल से लागू कर दी गई है, जोकि 3 वर्ष के लिए प्रभावशील होगी। ईपीएफओ खाताधारकों की कोविड-19 से मृत्यु होने वाली मृत्यु को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है। ऐसे कर्मचारी जिनकी कोविड-19 से मृत्यु हुई है ईपीएफओ के माध्यम से ईएसआईसी समन्वय कर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉक डाउन अवधि के पश्चात कार्यालय सहायक श्रमायुक्त दुर्ग में संपर्क किया जा सकता है।