छत्तीसगढ़

कोरोना संक्रमण के प्रसार एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए ईदुल फित्र के दौरान मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रस्तान आदि के लिए निर्देश निर्देश जारी किये है

कोरोना वायरस, कोविड-19 के तहत जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप

ईदुल-फित्र पर्व मनाएं

 

 कवर्धा, 13 मई 2021। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 नियंत्रण के संबंध में पूर्व लागू प्रतिबंधों में समय-समय पर स्वतः छूट प्रदान की गई थी। उपर्युक्त आंशिक प्रतिबंधों संबंधी आदेशों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्तमान में करोनो पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों, शर्तो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु कार्यालय कलेक्टर द्वारा पांच मई के द्वारा संपूर्ण कबीरधाम जिला अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गई है। चूंकि 14 मई को ईदुल फित्र पर्व मानाया जाना है, इसलिए कोरोना संक्रमण के प्रसार एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए ईदुल फित्र के दौरान मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रस्तान आदि के लिए निर्देश निर्देश जारी किये है। इसके तहत कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक आदेशों, निर्देशों का पालन करते हुए ईदुल फित्र पर्व सादगी से मनाया जाए। ईदुल फित्र की नमाज के लिए मस्जिद, ईदगां, मदरसा, दरगाह में छह से अधिकारी अफराद जमा न हो। इन स्थानों में सार्वजनिक नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, परन्तु समाज के प्रमुख मौलाना, मुतवल्ली सहित छह लोग मास्कर पहनकर, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज पढ़ी जा सकेगी। बेवजह घूमने वालों पर कार्यवाही की जायेगी। आम जमाती ईदुल फित्र की नमाज शरीअत के अनुसार अपने-अपने घर पर अदा करेंगे। त्यौहार के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के जारी पूर्व प्रतिबंधात्मक आदेश पांच मई में दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए। दरगाह, कब्रस्तान आदि स्थानों पर किसी भी भीड़ एकत्रित नहीं किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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