एक्सपायरी अनुज्ञप्ति रख बेच रहा था दवा, निगम ने वसूला 5000 जुर्माना, Expiry license was selling medicine, corporation recovered 5000 fine
स्ट्रीट वेंडरों का रिपोर्ट निगेटिव
रिसाली / जीवन रक्षक दवा बेचने वाले व्यापारी ही एक्सपायरी अनुज्ञप्ति के भरोसे कारोबार कर रहे है। रिसाली नगर पालिक निगम के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में आशीष नगर के दवा विक्रेता के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। खिलेन्द्र मेडिकल स्टोर्स के संचालक पर 5000 जुर्माना किया गया है। रिसाली निगम क्षेत्र में संचालित दवा दुकानों की विशेष जांच की जा रही है। इस दौरान निगम के अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी गुमास्ता और अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की जांच कर रहे है। कई मेडिकल स्टोर्स की अनुज्ञप्ति वैद्धता समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी वे बेधड़क कारोबार कर रहे है। ऐसे दवा कारोबारियों से निगम के अधिकारी 5000 अर्थदण्ड वसूल कर लॉकडाउन अवधि के बाद तत्काल अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र बनवाने समझाइश दे रहे है। उल्लेखनीय है कि सप्ताह भीतर नगर पालिक निगम ने 5 वां दुकान के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। कार्रवाई में राजस्व निरीक्षक अनिल मेश्राम धर्मरक्षक पाठक, टेकराम हरिन्द्रवार व पंकज भगत आदि शामिल थे। कपड़ा दुकान संचालक घेरे मे इस वर्ष तीसरे चरण के लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने कुछ दुकानदारों को शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। इसके बाद भी कुछ व्यापारी नियमों को ताक पर रख दुकान संचालित कर रहे है। कृष्णा टॉकिज रोड में कपड़ा दुकान खोले जाने पर निगम ने 5000 वसूल कर क्लॉथ सेंटर को बंद कराया।
वसूला 2900 जुर्माना
खराब मौसम की वजह से स्ट्रीट वेंडर को एक जगह खड़े होकर फल सब्जी व अंडा बेचने की अनुमति दी थी। मौसम खुलने के बाद भी पसरा लगाकर सामान बेचने वाले से 2900 जुर्माना वसूला गया।
वेंडरों का रिपोर्ट निगेटिव
नए कोरोना मरीजों की संख्या भले ही कम हो गई है, लेकिन एहतियात के तौर पर निगम प्रशासन हर दिन अगल-अलग क्षेत्र में फेरी लगाकर सामान बेचने वालों का सैंपल कलेक्ट कर जांच करा रही है। बुधवार को 25 स्ट्रीट वेंडर का जांच कराया गया। सभी का रिपोर्ट निगेटिव होना बताया गया है।