कवर्धा, कबीरधाम पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋचा मिश्रा, तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री पी.आर.कुजूर , उप पुलिस अधीक्षक अजाक बी.आर.मण्डावी के द्वारा लॉकडाउन का उलंघन कर दुकान खोल कर संक्रमण का खतरा बढ़ाने वाले दुकानदारों तथा बिना मॉस्क लगाये सार्वजनिक स्थान पर बेवजह घुमने वाले असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों के विरूद्ध सक्त कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिससे जिले में कोविड-19 करोना महामारी के बढ़ते संक्रमण से आम जनों को सुरक्षित रखा जा सके। इसी तारतम्य में थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्री मुकेश सोम के नेतृत्व में आज दिनांक 10/05/2021 को दुकान खोलकर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर सामान बिक्री करने वाले आरोपी 01 राजेन्द्र पिता जगतूराम चंद्रवंशी उम्र 46 साल साकिन रायपुर बायपास रोड कवर्धा।
02.राजू श्रीवास पिता स्व. आयोध्या श्रीवास उम्र 32 साल साकिन होलीकास स्कूल के पास कवर्धा, जिला कबीरधाम, छ.ग. के विरूद्ध, अपराध क्रमांक 293/21 धारा 269 भादवि 3 महामारी अधिनियम 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम, के अंतर्गत आरोपी राजू श्रीवास पिता स्व. आयोध्या श्रीवास उम्र 32 साल साकिन होलीकास स्कूल के पास कवर्धा , के विरूद्ध क्रमशः अपराध क्रमांक 294/2021 धारा 269 भादवि 3 महामारी अधिनियम 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत आरोपी राजेन्द्र पिता जगतूराम चंद्रवंशी उम्र 46 साल साकिन रायपुर बायपास रोड कवर्धा एवं बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर आरोपी मनीष गुप्ता पिता प्रमोद गुप्ता उम्र 27 साल साकिन वार्ड नं . 12 मठपारा कवर्धा , जिला कबीरधाम , छ.ग.के विरूद्ध अपराध क्रमांक 295/21 धारा 269 भादवि 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मुकेश सोम, के कुशल नेतृत्व में कोतवाली पुलिस टीम से सउनि. कौशल साहू , सउनि द्वारिका देशलहरे, प्रआर . 280 धन्ना सिंह , प्रआर . 262 मनोज तिवारी , आर . 883 विजय कश्यप , आर .722 सालिक बंजारे का सराहनीय योगदान रहा है।