छत्तीसगढ़

आवश्यक वस्तुओं एवं सामग्रियों को निर्धारित दर पर विक्रय सुनिश्चित करने लगाई गई अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी Duty of officer-employees engaged to ensure sale of essential goods and materials at fixed rates

आवश्यक वस्तुओं एवं सामग्रियों को निर्धारित दर पर विक्रय सुनिश्चित करने लगाई गई अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी

 

कांकेर – कोविड-19 संक्रमणकाल के दौरान कतिपय व्यापारियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं एवं खाद्य सामाग्रियों की दरों में वृद्धि कर विक्रय किये जाने के संबंध में समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार ने खाद्य सामग्री एवं वस्तुओं के अंकित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय किये जाने को गंभीर अपराध की श्रेणी में मानते हुए ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने के लिए खाद्य वस्तुओं एवं सामाग्रियों के दर की होलसेल, फुटकर दर से तुलना करते हुए मानक निर्धारित दर पर व्यापारियों द्वारा विक्रय किये जाने की सतत निगरानी एवं प्राप्त शिकायातों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिकारी-कर्मचारियो की ड्यूटी लगाई गई है।
सतत निगरानी एवं प्राप्त शिकायतों की रिपोर्रिंग के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी विमलसिंह मोबाईल नम्बर 90986-81305, निरीक्षक विधिक नाप तौल जीवन लाल कंवर मोबाईल नम्बर 74893-60026, खाद्य निरीक्षक सुश्री सनीता देवांगन मोबाईल नम्बर 96911-10458, राजस्व निरीक्षक नगर पालिका कांकेर महेन्द्र श्याम कार्तिक मोबाईल नम्बर 94242-73555 और राजस्व निरीक्षक जिला कार्यालय कांकेर निश्चय भट्ट मोबाईल नम्बर 79993-85712 की ड्यूटी लगाई गई है। उक्त अधिकारी-कर्मचारी सम्पूर्ण जिले में आवश्यक वस्तुओं एवं सामाग्रियों को निर्धारित दर पर विक्रय सुनिश्चित किये जाने प्रतिष्ठान एवं दुकान संचालकों को मूल्य सूची अंकित करने तथा निर्धारित दर पर विक्रय की सतत निगरानी करेंगे। अंकित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय की शिकायत प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एस.पी. वैद्य को अपने अभिमत सहित वैधानिक कार्यावाही हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है

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